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Aligarh News: डीएम ने जारी किया आदेश, एक दिन बंद रहेगी शराब और भांग की बिक्री
Wed, 13 Aug 2025 03:55 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Wed, 13 Aug 2025 03:55 PM IST
सार
यह प्रतिबंध उत्तर प्रदेश देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर अनुज्ञापन एवं व्यवस्थापन नियमावली-2002 और आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 के तहत लगाया गया है।
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शराब (फाइल फोटो)
- फोटो : freepik
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विस्तार
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अलीगढ़ जिले में 15 अगस्त को सभी देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग की थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानें, होटल-बार व रेस्टोरेंट, सैन्य कैंटीन, बॉटलिंग प्लांट, आसवनी के अनुज्ञापनों से मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
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डीएम संजीव रंजन ने 15 अगस्त को शराब और भांग आदि मादक पदार्थों की बिक्री नहीं होगे। इसके लिए जारी आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध उत्तर प्रदेश देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर अनुज्ञापन एवं व्यवस्थापन नियमावली-2002 और आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 के तहत लगाया गया है। इस बंदी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा।
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