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अलीगढ़ : बिना लाइसेंस आबादी में तेजाब की बिक्री और भंडारण, गोदाम सीज
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शाहजमाल स्तिथ एडीए कॉलोनी पर अवैध रूप से संचालित एसिड गोदाम को सील करते अधिकारी।
- फोटो : CITY OFFICE
थाना देहलीगेट के शाहजमाल स्थित एडीए कॉलोनी में शहर के बीचों - बीच आबादी क्षेत्र में तेजाब का बड़े पैमाने पर भंडारण होता मिला। सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा के नेतृत्व में सोमवार को पुलिस - प्रशासनिक एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों की टीम ने छापेमारी करते हुए वहां से मिले तेजाब को जब्त कर लिया। उसी समय गोदाम को भी सीज कर दिया गया। यहां से करीब दो लाख लीटर तेजाब बरामद हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार भंडारण में मानकों की अनदेखी की जा रही थी। किसी अनहोनी की स्थिति में वहां दमकल के पहुंचने तक का रास्ता तक नहीं है।
शाहजमाल की एडीए कॉलोनी निवासी फरीद आबादी में तेजाब का भंडारण करने के साथ-साथ बिक्री कर रहे हैं। इसकी जांच को सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा, सीओ प्रथम अशोक कुमार, प्रभारी निरीक्षक देहलीगेट प्रमेंद्र कुमार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक अवर अभियंता की टीम एडीए कॉलोनी में मेसर्स नासिर केमीकल गोदाम पर पहुंची। यहां जांच के बाद पता चला कि दो स्थानों पर तेजाब का भंडारण किया जा रहा था। संचालक यासीन टीम को मांगने पर लाइसेंस, भंडारण से जुड़े अभिलेख नहीं दिखा सके।
सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा ने बताया कि शासनादेश सात अप्रैल 2017 और सुप्रीम कोर्ट के सात दिसंबर 2015 को पारित आदेशों की अवहेलना की जा रही थी। एसिड अटैक की बढ़ती घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में साफ है कि तेजाब की बिना लाइसेंस के कहीं भी बिक्री नहीं होगी। खासकर आबादी क्षेत्र में इसका भंडारण भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि मौके से दोनों गोदाम से करीब दो लाख लीटर तेजाब बरामद हुआ है। इसे जब्त करने के साथ ही नोटिस तामील कराकर गोदाम को सीज कर दिया गया है। इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
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शाहजमाल की एडीए कॉलोनी निवासी फरीद आबादी में तेजाब का भंडारण करने के साथ-साथ बिक्री कर रहे हैं। इसकी जांच को सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा, सीओ प्रथम अशोक कुमार, प्रभारी निरीक्षक देहलीगेट प्रमेंद्र कुमार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक अवर अभियंता की टीम एडीए कॉलोनी में मेसर्स नासिर केमीकल गोदाम पर पहुंची। यहां जांच के बाद पता चला कि दो स्थानों पर तेजाब का भंडारण किया जा रहा था। संचालक यासीन टीम को मांगने पर लाइसेंस, भंडारण से जुड़े अभिलेख नहीं दिखा सके।
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सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा ने बताया कि शासनादेश सात अप्रैल 2017 और सुप्रीम कोर्ट के सात दिसंबर 2015 को पारित आदेशों की अवहेलना की जा रही थी। एसिड अटैक की बढ़ती घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में साफ है कि तेजाब की बिना लाइसेंस के कहीं भी बिक्री नहीं होगी। खासकर आबादी क्षेत्र में इसका भंडारण भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि मौके से दोनों गोदाम से करीब दो लाख लीटर तेजाब बरामद हुआ है। इसे जब्त करने के साथ ही नोटिस तामील कराकर गोदाम को सीज कर दिया गया है। इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
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