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Aligarh: भीख मांगने आए साधु ने बच्ची से की थी अश्लील हरकत, पांच वर्ष कैद की सुनाई सजा

Fri, 14 Feb 2025 09:03 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Fri, 14 Feb 2025 09:03 PM IST
सार

28 अप्रैल 2024 को घर पर साधु भीख मांगने आया। बच्ची रुपये लेकर उसे देने गई।
इसी बीच साधु ने बच्ची संग अश्लील हरकत कर दी। इसके बाद साधु वहां से भाग गया।

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Sadhu gets five years imprisonment for indecent act with girl
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एएनआई

विस्तार

अलीगढ़ के गभाना में दस माह पहले घर के दरवाजे पर भीख मांगने आए साधु द्वारा छह वर्ष की मासूम से अश्लील हरकत की घटना पर अदालत ने फैसला सुनाया है। बच्ची के बयानों के आधार पर साधु को दोषी करार देकर पांच वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही   अर्थदंड लगाया है। फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत से सुनाया गया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 28 अप्रैल 2024 की है। वादी मुकदमा की ओर से आरोप लगाया गया कि वह अपने काम पर गए थे। घर में पत्नी व बच्चे अकेले थे। तभी सुबह सवा आठ बजे दरवाजे पर किसी साधु ने दस्तक दी। इस पर उनकी छह वर्ष की बेटी बाहर पहुंची। उसने वापस आकर मां को बताया कि कोई साधु भीख मांगने आया है। बच्ची रुपये लेकर उसे देने गई।
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इसी बीच साधु ने बच्ची संग अश्लील हरकत कर दी। इसके बाद साधु वहां से भाग गया। कुछ देर बाद उसके पिता घर खाना खाने आए तो बेटी ने पिता को पूरा वाकया बताया। पिता ने घर में लगे सीसीटीवी को देखा तो पूरा वाकया साफ दिख रहा था। कस्बे में साधु को खोजा तो वह बस स्टॉप पर घूमता मिल गया। उसे पकड़कर पुलिस को बुला लिया और सीसीटीवी की फुटेज दिखाई। बाद में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। 
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मुकदमे में साधु भोलानाथ उर्फ बोलानाथ गांव सुदामा का वास गोरई इगलास को नामजद किया गया। पुलिस ने चार्जशीट दायर की। सत्र परीक्षण में साधु को दोषी करार देकर पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि पीडि़त को देने के आदेश दिए हैं। 

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