फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Punitive action against not wearing masks in government offices

अलीगढ़ : सरकारी कार्यालयों में मास्क न पहनने पर दंडात्मक कार्रवाई

Tue, 09 Jun 2020 01:21 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jun 2020 01:21 AM IST
विज्ञापन
Punitive action against not wearing masks in government offices
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पहना मास्क। - फोटो : CITY OFFICE
सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए अधिकारी व कर्मचारियों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क का प्रयोग न करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इधर, प्रवासी श्रमिकों का डाटा लगातार गलत आने पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित एसडीएम से गलती सुधारने एवं डाटा के साथ प्रमाणपत्र भी देने को कहा है।
विज्ञापन

रोजाना होने वाली समीक्षा बैठक में प्रभारी अधिकारी कोरोना कंट्रोल रूम ने यह मामला उठाया था। उन्होंने बताया कि एसडीएम स्तर से उपलब्ध कराई जा रही प्रवासी श्रमिकों की सूची अभी भी गलत आ रही है। किसी का मोबाइल नंबर गलत है या वह अन्य जनपद का निवासी है। डीएम ने एडीएम प्रशासन को निर्देश दिए कि वे सभी एसडीएम से बात कर खामियों दुरुस्त कराने का काम करें। साथ ही एसडीएम से सूची सही होने का प्रमाणपत्र भी लें। सरकारी कार्यालयों में कोरोना का प्रसार रोकने के लिए सभी अफसरों को निर्देश दिये कि वे अपने कार्यालय में कार्य कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों को ऑफिस में कार्य के दौरान मास्क का प्रयोग करने के लिए निर्देशित करें। यदि कोई कर्मचारी मास्क का प्रयोग नही करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन

कोरोना केस मिला तो 24 घंटे बंद रहेगा अस्पताल
जिलाधिकारी ने कोरोना पॉजिटिव केसों के मामले में नई गाइड लाइन जारी की है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में कोरोना केस मिलने पर अस्पताल को सैनिटाइज कराकर कम से कम 24 घंटे के लिए बंद किया जाए। यदि चिकित्सक स्वयं पॉजिटिव हो तो वे स्वयं को और अपने अस्पताल को आइसोलेट करें। जिले के निजी अस्पतालों में एक दर्जन से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें से कई मामलों में चिकित्सक स्वयं ही पॉजिटिव निकले हैं। इस तरह के मामलों की समीक्षा में डीएम चंद्रभूषण सिंह ने गाइड लाइन जारी की है। उन्होंने कहा कि निजी चिकित्सक कोविड-19 पॉजिटिव आने पर चिकित्सक स्वयं को अपने निजी अस्पताल में आइसोलेट करें। अस्पताल में सैनिटाइजेशन तथा साफ-सफाई का कार्य नियमित रूप से कराते रहें। केस आने पर अस्पताल को कम से कम 24 घंटे के लिए बंद रखा जाए। यदि कोई मरीज संक्रमित मिले तो उसकी सूचना तत्काल कोरोना कंट्रोल रूम, डीएम वार रूम एवं सीएमओ को दी जाए। आदेशों का उल्लंघन करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed