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किशोरी से छेड़खानी के दोषी को सजा

Fri, 14 Oct 2022 01:39 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 14 Oct 2022 01:39 AM IST
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Punishment for molesting teenager
सिविल लाइंस क्षेत्र के एक मोहल्ले में घर से सामान लेने निकली किशोरी संग छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत से सुनाया गया है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह के अनुसार, घटना 7 मार्च 2014 की है।
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वादी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी बेटी सामान लेने घर से निकली थी, तभी मोहल्ले के सगे भाई छोटू व रवि ने बेटी संग छेड़खानी कर दी। इस मामले में मुकदमे के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दायर की। न्यायालय में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर छोटू को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। साथ में जुर्माना राशि पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए हैं।
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टप्पल की बच्ची की हत्या
में अब अंतिम बहस आज
टप्पल में ढाई वर्ष की बच्ची की हत्या के मुकदमे में गवाही पूरी हो गई है। मामले में अंतिम बहस के लिए बृहस्पतिवार की तारीख नियत थी। मगर न्यायालय में शोकावकाश के चलते बहस नहीं हो सकी। अब इस मामले में शुक्रवार को बहस के लिए तारीख नियत कर दी गई है। बहस के बाद न्यायालय में निर्णय की तारीख नियत कर दी जाएगी। यह जानकारी अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी प्रमेंद्र कुमार जैन ने दी है।
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बता दें कि वर्ष 2019 में ढाई वर्ष की मासूम घर के बाहर खेलते समय गायब हुई और दो दिन बाद उसकी लाश मोहल्ले में ही कूड़े के ढेर में मिली। इस मामले में गांव के गैर समुदाय के दंपती सहित चार लोग जेल भेजे गए। प्रकरण देश भर में सुर्खियों में रहा।
सोशल मीडिया पर जमकर छिछालेदार हुई और कई दिन तक टप्पल में आंदोलन हुआ। इस मामले की सुनवाई एडीजे-12 की अदालत में हुई। न्यायालय में सभी गवाही पूरी होने के बाद बृहस्पतिवार को अंतिम बहस की तारीख नियत थी। मगर शोकावकाश के कारण बहस नहीं हो सकी। अब इस मामले में शुक्रवार को तारीख नियत की गई है। ब्यूरो
तुफैल हत्याकांड में दो और आरोपियों ने किया सरेंडर
25 वर्ष पहले मसूदाबाद चौराहे पर हुई कुख्यात अपराधी तुफैल अहमद की हत्या में फरार चल रहे दो अन्य आरोपियों ने भी बृहस्पतिवार को सरेंडर कर दिया। बता दें कि दो दिन पहले ही इस मुकदमे में मुजाहिद हसन खां गुड्डू ने कोर्ट में सरेंडर किया था। इससे पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर चार माह पूर्व जारी गैर जमानती वारंट में गुड्डू का छोटा भाई खालिद हसन खां पप्पू पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाकी आरोपी तभी से फरार चल रहे थे।
इंस्पेक्टर सिविल लाइंस प्रवेश राणा ने बताया कि इस मामले में पप्पू व गुड्डू के जेल जाने के बाद जोहराबाग सिविल लाइंस के अहमद व खालिद फरार चल रहे थे। ये दोनों गुड्डू-पप्पू के रिश्ते के भाई हैं। इन दोनों ने बृहस्पतिवार को सीजेएम न्यायालय में सरेंडर किया, जहां उसे उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस तरह इस मामले में सभी आरोपी अब जेल चले गए हैं।

बता दें कि 21 मई 1997 की सुबह करीब दस बजे बन्नादेवी क्षेत्र के सराय रहमान निवासी 26 वर्षीय कुख्यात अपराधी तुफैल अहमद अपने साथी संग बाइक से कहीं जा रहा था। तभी कार सवार बदमाशों ने मसूदाबाद के पास फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। रंजिश व गैंगवार में हुई इस हत्या में सिविल लाइंस के हिस्ट्रीशीटर व मूल रूप से परौरा बरला हाल बरगद हाउस निवासी मुजाहिद हसन गुड्डू, खालिद हसन उर्फ पप्पू, जौहराबाग के अहमद व खालिद के अलावा नई बस्ती के तोतला उर्फ गुड्डू को नामजद किया गया।
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