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युवती संग छेड़खानी और गोली मारने वाले को सजा

Fri, 09 Sep 2022 12:57 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Sep 2022 12:57 AM IST
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Punishment for molesting and shooting girl
दादों क्षेत्र में सरेराह युवती को घर से खींचकर छेड़खानी करने और विरोध पर गोली मारने की घटना में अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है। मिशन शक्ति अभियान के तहत यह फैसला एडीजे-12 सिद्धार्थ सिंह की अदालत से सुनाया गया है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी प्रमेंद्र जैन के अनुसार, घटना दो मार्च 2013 की है। वादी मुकदमा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसकी बेटी परिवार के सदस्य संग चक्की पर गल्ला डालकर लौट रही थी। तभी नामजद बंटी ने अपने दरवाजे पर उसे खींच लिया और छेड़खानी की। शोर व विरोध पर आरोपी ने बेटी को गोली मार दी, जिसमें वह जख्मी हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पर गिरफ्तारी आदि कार्रवाई की। न्यायालय में चार्जशीट के आधार पर सत्र परीक्षण के दौरान बंटी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने उसे 7 वर्ष सजा व 14 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। ब्यूरो
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इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें एसएसपी मथुरा
एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत से मथुरा के एक इंस्पेक्टर के गवाही के लिए हाजिर न होने पर सख्त आदेश दिया है।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार न्यायालय ने एसएसपी मथुरा को भेजे पत्र में कहा है कि देहली गेट के वर्ष 2011 के मुकदमे में इंस्पेक्टर अजय कौशल की गवाही होनी है। बार-बार तलबी आदेश के बावजूद वे पेश नहीं हो रहे। कोर्ट ने कहा कि अब उन्हें टीम गठित कर गिरफ्तार कराकर कोर्ट में पेश किया जाए। इसके लिए 20 सितंबर तारीख नियत की गई है अन्यथा की स्थिति में गवाही का मौका समाप्त किया जाएगा और इसके लिए एसएसपी जिम्मेदार होंगे। बता दें कि इस मुकदमे में बतौर विवेचक रहे अजय कौशल यहां एसओ तैनात रहे हैं। ब्यूरो
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महिला से मारपीट के मुकदमे में जमानत अर्जी खारिज
चंडौस क्षेत्र में 31 मई को महिला से मारपीट के मुकदमे में खुर्जा के एक आरोपी की जमानत अर्जी एडीजे-7 की अदालत से खारिज की गई है। एडीजीसी तरुण वर्मा के अनुसार आरोपी सुशील उर्फ मोनू निवासी खुर्जा बुलंदशहर का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इसी आधार पर न्यायालय स्तर से जमानत अर्जी खारिज की गई है।
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