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Aligarh News: प्रॉपर्टी डीलर के हत्यारे को उम्रकैद, दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा

Sun, 06 Apr 2025 01:36 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Sun, 06 Apr 2025 01:36 PM IST
सार

बन्नादेवी क्षेत्र से किशोरी को फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के मामले में दोषी रिश्ते के मामा हिमांशु को बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 65 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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Property dealer murderer and rape convict sentenced
सजा - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

अलीगढ़ महानगर के गांधीपार्क क्षेत्र की कुंवर नगर कॉलोनी में छह वर्ष पहले प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। साथ में बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय एडीजे-17 रवीश कुमार अत्री की अदालत ने सुनाया।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार ये घटना 16 दिसंबर 2021 की देर रात की है। वादी देवकी नंदन के अनुसार उनका 30 वर्षीय बेटा शिवकुमार खाना खाने के बाद घर से टहलने गया था। तभी इलाके में मोहल्ले के ओमप्रकाश ओमी से उसका किसी बात पर झगड़ा हुआ। आरोपी ने उसके सिर में ईंट मार दी। सिर में चोट लगने से वह नीचे गिर गया तो फिर चेहरे पर ईंट से प्रहार किए। इस बीच उसका दूसरा बेटा व अन्य लोग आ गए। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया।
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शिवकुमार को जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया। इस हत्या की जांच में पुलिस ने उजागर किया कि शिवकुमार छोटा मोटा प्रॉपर्टी का व्यापार करता था। ओमप्रकाश से उसका रुपयों का कुछ लेन-देन था। घटना वाले दिन इसी विवाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने चार्जशीट दायर की। न्यायालय में सत्र परीक्षण में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर ओमप्रकाश को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई है।

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किशोरी से दुष्कर्म में रिश्ते के मामा को 20 वर्ष की कैद

अलीगढ़ महानगर के बन्नादेवी क्षेत्र से किशोरी को फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के मामले में दोषी रिश्ते के मामा हिमांशु को बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 65 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने सुनाया है। 50 हजार रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार ये घटना 30 जून 2018 की है। वादी के अनुसार उसकी साढ़े तेरह वर्ष की बेटी सातवीं की छात्रा थी। दोपहर में कोई जरूरी सामान लेने मोहल्ले की दुकान पर गई थी। तभी उसे रिश्ते का साला आगरा टेड़ी बगिया का हिमांशु बहला-फुसलाकर ले गया। चूंकि रिश्तेदारी के चलते हिमांशु का घर आना जाना था। इसलिए बेटी उसकी बातों में आकर उसके साथ बाइक पर चली गई। अगले दिन किशोरी वापस आई तो उसने अपनी मां को बताया कि उसे हिमांशु बातों में लगाकर बोरना में एक रिश्तेदार के खाली घर में ले गया।

जहां उसे पानी में कुछ मिलाकर पिला दिया। जिससे वह बेहोश हुई तो उसके साथ वहां दुष्कर्म किया। फिर वह विजयगढ़ में दूसरे रिश्तेदार के घर ले गया। वहां उस रिश्तेदार के बेटे संग डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। बाद में वह उसे अन्य स्थानों पर लेकर गया था। किसी तरह वह जान बचाकर आई है। इस बयान के आधार पर पुलिस ने हिमांशु के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट दाखिल की। अब न्यायालय में सत्र परीक्षण में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने हिमांशु को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।

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