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सामूहिक दुष्कर्म का आरोप: मुकदमे में नहीं मिले पुलिस को साक्ष्य, निर्यातक परिवार को मिली राहत
Sat, 03 Aug 2024 12:11 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sat, 03 Aug 2024 12:11 PM IST
सार
निर्यातक सुशील चौधरी व उनके परिवार-दोस्तों पर बरौला इलाके की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया था कि जयपुर में आयोजित इस परिवार के शादी समारोह में तुषार व उसके आठ दोस्तों ने और नौकरों (शिवपाल, पिंकू, अक्शै) ने सामूहिक दुष्कर्म किया।
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पुलिस को नहीं मिले साक्ष्य
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अलीगढ़ महानगर के प्रमुख निर्यातक ओरियंटल मेटल वर्क्स के स्वामी सुशील चौधरी व उनके परिवार-दोस्तों पर लगे मुकदमे में पुलिस विवेचना में राहत मिल गई है। मेडिकल परीक्षण के बाद जयपुर के बताए गए घटनास्थल के सीसीटीवी में भी पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसके बाद अब बयान दर्ज करा दिए गए हैं और मुकदमे को एफआर यानि अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई है। एक-दो दिन में उसे न्यायालय में दाखिल कर दिया जाएगा।
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इस संबंध में मुकदमा बरौला इलाके की रहने वाली युवती ने कराया था। जिसमें उसने कहा था कि वह कारोबारी तुषार के घर पर काम करती थी। तुषार, उसकी पत्नी आयुशी, मां सीमा व पिता सुशील रोज मारते थे। आरोप था कि 15 जून को जयपुर में आयोजित इस परिवार के शादी समारोह में तुषार व उसके आठ दोस्तों ने और नौकरों (शिवपाल, पिंकू, अक्शै) ने सामूहिक दुष्कर्म किया।
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मुकदमे के आधार पर पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें आरोप साबित नहीं हुआ। इसके बाद एक टीम जयपुर घटनास्थल पर भेजी गई। वहां जयपुर पुलिस के सहयोग से सीसीटीवी देखे गए, जिसमें सब सामान्य दिखा। आरोप लगाने वाली युवती परिवार के साथ सामान्य माहौल में पूरे आयोजन में दिखी है।
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इंस्पेक्टर बन्नादेवी पंकज मिश्रा ने बताया कि विवेचना व साक्ष्य संकलन के बाद घटना का न होना पाया गया है। दुष्कर्म से लेकर मारपीट तक के आरोप निराधार पाए गए हैं। इस आधार पर मुकदमे में एफआर लगाई गई है। जिसे एक दो दिन में अधिकारियों की संस्तुति के साथ न्यायालय में दाखिल किया जाएगा।