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पंचायत चुनाव.. अपात्रों को मतदाता बनाया तो खैर नहीं

Tue, 20 Oct 2020 11:40 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2020 11:40 PM IST
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Panchayat election
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर चल रहे वृहद मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान अपात्रों के नाम सूची में जोड़ने की शिकायतों से डीएम नाराज हैं। उन्होंने सभी बीएलओ को पत्र जारी कर कार्य प्रणाली सुधारने की चेतावनी दी है। स्पष्ट कहा है कि यदि एक भी अपात्र का नाम सूची में मिला तो संबंधित बीएलओ के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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जल्द ही होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए एक अक्तूबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है। यह काम 12 नवंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान बीएलओ घर-घर जाकर गणना तथा सर्वेक्षण कार्य करेंगे। इस संबंध में डीएम को लगातार शिकायत मिल रही है कि बीएलओ पात्रों के नाम छोड़कर अपात्रों के नाम मतदाता सूची से जोड़ रहे हैं। डीएम चंद्र भूषण सिंह ने स्वीकार किया कि अपात्रों के नाम सूची में जोड़ने की शिकायतें मिली हैं। इस मामले में सभी बीएलओ को चेतावनी जारी कर दी गई है कि या तो वे अपनी कार्यप्रणाली सुधार लेए अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहे।
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यह है कार्यक्रम
अलीगढ़। एक अक्तूबर से पांच नवंबर में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने या फिर संशोधन का काम ऑनलाइन हो सकेगा। छह नवंबर से 12 नवंबर तक बीएलओ घर.घर जाकर ऑनलाइन से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करेंगे। इसके बाद 13 नवंबर से पांच दिसंबर तक ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटर से पांडुलिपि तैयार की जाएगी। छह दिसंबर से ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। छह से 12 दिसंबर तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित नामावली का निरीक्षण किया जाएगा। छह से 12 दिसंबर के बीच में ही दावा तथा आपत्ति प्राप्त की जाएगी। 13 से 19 दिसंबर तक दावा तथा आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 20 से 28 दिसंबर तक पांडुलिपि को मूल स्थान में समाहित करने की कार्रवाई होगी। 29 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।
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