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अलीगढ़ः बैंक व जूता कंपनी को हर्जाना भरने का आदेश

Wed, 17 Nov 2021 12:54 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 17 Nov 2021 12:54 AM IST
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Order to pay to bank and shoe company
जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने बाटा जूता कंपनी व आर्यावर्त बैंक को पीड़ितों को ब्याज के साथ रुपये का भुगतान करने का आदेश सुनाया है। परगना निवासी सुरजीत शर्मा के अनुसार, 24 सितंबर 2011 को बाटा कंपनी के अधिकृत शोरूम से 249 रुपये का चप्पल खरीदा था, जिसमें खराबी थी।
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जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग के अध्यक्ष हसन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय, सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने एक हजार रुपये बतौर हर्जाना देने का आदेश बाटा जुता कंपनी को दिए हैं। इसी क्रम में डॉ. विनीता शर्मा के अनुसार, वह आर्यावर्त बैंक की खाताधारक हैं। उन्हें एटीएम दिया गया। लेकिन उनके बैंक खाते से 20 हजार रुपये कट गए, जबकि उन्होंने रुपये नहीं निकाले। बैंक ने इसकी जांच कराई, जिसमें फ्राड की बात सामने आई। जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग के अध्यक्ष हसन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय, सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत ने बैंक के खिलाफ पीड़ित को 20 हजार रुपये मय 9 फीसदी ब्याज के साथ चुकाने के आदेश दिए।
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