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खैर उपचुनाव: वोट डालने के लिए नहीं है आपके पास वोटर आईडी कार्ड, इन 12 दस्तावेजों से कर सकते हैं मतदान
Thu, 14 Nov 2024 09:18 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 14 Nov 2024 09:18 PM IST
सार
मतदान के समय मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वह 12 फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकते हैं।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अगर आपका मतदाता फोटो पहचान पत्र खो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तो आप 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के माध्यम से भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
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अलीगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी. ने बताया कि 20 नवंबर को होने वाले मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वह 12 फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं।
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ये हैं वैकल्पिक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मनरेगा जाॅब कार्ड
- बैंक, डाकघर फोटोयुक्त पासबुक
- श्रम मंत्रालय की योजना जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- एनपीआर के तहत आईजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों की ओर से जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
- यूनिक डिस्एबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड
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