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Hathras News: पुलिस पर फायरिंग के दोषी को एक साल छह माह की कैद, अर्थदंड भी लगाया

Sat, 24 Feb 2024 12:55 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Sat, 24 Feb 2024 12:55 AM IST
सार

लिस पर फायरिंग के मामले के एक आरोपी दोषी करार देते हुए एक साल छह माह कैद की सजा सुनाई है। थाना सासनी में राहुल पुत्र अशोक निवासी बिजहारी थाना सासनी के खिलाफ पंजीकृत पुलिस पर फायरिंग के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था।

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One year and six months imprisonment to the person found guilty of firing on police
अदालत का फैसला

विस्तार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो त्रिलोकपाल सिंह के न्यायालय ने पुलिस पर फायरिंग के मामले के एक आरोपी दोषी करार देते हुए एक साल छह माह कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।

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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी शिवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि थाना सासनी में राहुल पुत्र अशोक निवासी बिजहारी थाना सासनी के खिलाफ पंजीकृत पुलिस पर फायरिंग के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था।
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विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो त्रिलोकपाल सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी राहुल को दोषी करार देते हुए धारा 307 आईपीसी के तहत एक वर्ष छह माह के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

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