बैंड बाजा बारात: शादी के शोर पर अब नहीं मिलेगी ढील, नियम तोड़ा तो दर्ज होगी रिपोर्ट, दस बजे के बाद नो डीजे
थाना वार सूचना भेजते हुए अलीगढ़ पुलिस ने यहां तक हिदायत दी है कि रात 10 बजे के बाद डीजे बंद रहेगा। अगर नियम टूटा तो सीधे केस दर्ज करेंगे। हालांकि अधिकारियों ने इस आदेश के पीछे बोर्ड परीक्षाओं का हवाला दिया है।
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शादियों में रात भर बजते डीजे और शोर शराबे की शिकायतें अक्सर कार्रवाई होने का इंतजार करती हैं लेकिन इस बार मामला सीधे विधान परिषद तक पहुंचा। मैरिज रोड स्थित अपने आवास के आसपास देर रात तक बजते डीजे से परेशान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एमएलसी तारिक मंसूर ने सदन में मुद्दा उठाया जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया।
थाना वार सूचना भेजते हुए अलीगढ़ पुलिस ने यहां तक हिदायत दी है कि रात 10 बजे के बाद डीजे बंद रहेगा। अगर नियम टूटा तो सीधे केस दर्ज करेंगे। हालांकि अधिकारियों ने इस आदेश के पीछे बोर्ड परीक्षाओं का हवाला दिया है। पुलिस ने थाना वार शहर के होटल, गेस्ट हाउस व बैंकट संचालकों के साथ-साथ डीजे व साउंड संचालकों को नोटिस जारी करते हुए नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होने की जानकारी दी है।
दरअसल एमएलसी तारिक मंसूर का आवास मैरिज रोड पर है। उनके घर से चंद कदमों की दूरी पर आमने सामने दो गेस्ट हाउस हैं। वहीं घर से कुछ कदम पहले एक होटल भी है जहां अक्सर रूफ-टॉप पर पार्टियां होती हैं। इन पार्टियों में डीजे व साउंड बजने के चलते ध्वनी प्रदूषण होता है। इससे आसपास आबादी क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग व पढ़ाई करने वाले छात्र परेशान रहते हैं। यह मुद्दा चार माह पहले मानसून सत्र में खुद तारिक मंसूर ने उठाया जिसमें उन्होंने इसे आम लोगों की समस्या बताया। विधान परिषद में उठे मुद्दे पर उसी समय जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया।
इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले से लागू है। अब जनहित में जिला प्रशासन ने यह सराहनीय कदम उठाया है जिसका सभी लोगों को लाभ मिलेगा। निर्णय लिया गया है। वह सराहनीय है। इसका सभी को लाभ मिलेगा।-प्रो.तारिक मंसूर, एमएलसी
बोर्ड परीक्षा में ध्वनी प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लागू करना तय किया गया है। इस संबंध में सभी को निर्देश दिए जा रहे हैं।-नीरज जादौन, एसएसपी
संचालकों के साथ बैठक करेगी पुलिस
आगामी 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली हैं। थाना स्तर पर पुलिस सभी डीजे संचालकों के साथ बैठक भी करेगी। इसके अलावा पुलिस ने बकायदा दिशा निर्देश तक बना दिए जिसमें जिले के करीब 1500 धर्मस्थल शामिल हैं। यहां के मौलवी, पुजारियों और सेवादारों को सूचना दी है कि अजान, आरती या गुरुद्वारे में कीर्तन धर्मस्थलों पर स्पीकर बजाने के लिए अधिकतम 60 डेसीबल तक सीमा तय की है। इससे अधिक आवाज मिलने पर कार्रवाई होगी। पुलिस के मुताबिक, साल 2018 में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि अलीगढ़ जिले में करीब 1500 धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर लगे हैं।
कांवड़ पर 12 फिट से ज्यादा बड़ा नहीं होगा डीजे
पुलिस ने महाशिवरात्रि को लेकर कहा है कि कांवड़ वाहनों पर 12 फिट से ज्यादा बड़ा डीजे सिस्टम नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर-ट्राली व मेटाडोर पर लगने वाले इन डीजे की ऊंचाई अधिक मिलने पर वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई होगी।
ये हैं आकड़े
- 500 करीब होटल, गेस्ट हाउस, बैक्युट हॉल शहरी क्षेत्र में
- 250 करीब डीजे-साउंट संचालक शहरी क्षेत्र में रहते हैं