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Aligarh News: राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को, ये रखे जाएंगे मामले
Thu, 30 Nov 2023 05:53 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 30 Nov 2023 05:53 PM IST
सार
लोक अदालत 9 दिसंबर का जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर आयोजन होगा। इसमें फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम, जलकर, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन, पारिवारिक, वैवाहिक मामलों को रखा जाएगा।
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राष्ट्रीय लोक अदालत
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। अलीगढ़ के जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा- निर्देशन में जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर आयोजन होगा।
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लोक लंबित विभिन्न प्रकृति के मामले (फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से जुड़े वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद आदि) के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर होगा।
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राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए 29 नवंबर को सुभाष चंद्रा अष्ठम, कोर्ट संख्या एवं नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में उनके विश्राम कक्ष में एक समन्वय बैठक हुई। बैठक में दिनेश कुमार नागर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीजेएम संदीप एवं अन्य न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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