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देहली गेट बवाल में मीट निर्यातक जहीर चारों बेटों सहित नामजद

Tue, 17 Nov 2015 01:30 AM IST
अलीगढ़
अलीगढ़ Updated Tue, 17 Nov 2015 01:30 AM IST
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Meet exporter Zaheer and his sons Named in Delhi gate voilence

अलीगढ़। महानगर के अतिसवंदेनशील देहली गेट के सांप्रदायिक उपद्रव मामले में पुलिस ने रविवार रात और सोमवार सुबह तक तीन और मुकदमे दर्ज कर लिए। इनमें से एक मुकदमे में महानगर के प्रमुख मीट निर्यातक हाजी जहीर और उनके चारों बेटों पर डकैती व हमले का आरोप लगा है। इसके अलावा एक मुकदमा देहली गेट चौराहे पर सोमवार सुबह हुए जाम-हंगामा के संबंध में पुलिस की ओर से दर्ज किया गया है।

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एसओ देहली गेट विनोद कुमार के अनुसार एक मुकदमा मोहल्ला खटीकान पक्ष के गोली लगने से घायल सनी के भाई जैकी सैजवाल निवासी पंत नगर गली खटीकान देहली गेट की ओर से दर्ज कराया गया है। जिसमें उल्लेख है कि 12 नवंबर को हुए उपद्रव के दौरान मीट निर्यातक हाजी जहीर, उनके चारों बेटे तौकीर, तौसीफ, अतीक व आदिल निवासी सराय मियां ख्वाजा चौक, अनवार खलीफा निवासी छंगा वाली मसजिद सराय मियां व उनके 10-11 सूरत शिनाख्त साथी पुरानी रंजिश के तहत उसके दरवाजे पर आ गए और हम दोनों भाइयों को पुकारने लगे। अंदर से मां ने आवाज लगाई कि बेटे बाहर गए हैं। इसी बीच हम दोनों भाई बाजार से लौटते हुए इन नामजदों को दिखाई दे गए।

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इसके बाद हमलावरों ने हम पर फायरिंग करते हुए मारपीट की। इस दौरान सनी के गोली लग गई और हमारे हाथों से सामान व जेबों से भी नगदी आदि लूट ली। यह मुकदमा धारा 395, 307, 504, 506, दलित एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। 

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दूसरा मुकदमा घायल विक्की के भाई कमल सिंह ने मोहसिन, कदीर उर्फ जाहिया, अरमान, शकील, साजिद, अंसार, अलाउद्दीन सभी निवासी छंगावाली मसजिद व उनके 10-12 सूरत शिनाख्त साथियों पर दर्ज कराया है। इसमें उल्लेख है कि बलवे के समय मैं व मेरा भाई देहली गेट से दवा लेकर लौट रहे थे। तभी नामजदों ने घेरकर रंजिश के तहत हमला बोल दिया और फायरिंग कर दी। 


इस हमले में विक्की छर्रे लगने से जख्मी हुआ। यह मुकदमा 147, 148, 149, 307, 504 व दलित एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। तीसरा मुकदमा सोमवार सुबह थाने के अंदर व चौराहे पर जाम हंगामा आदि के संबंध में गिरफ्तार किए गए युवकों के 100-150 अज्ञात परिजनों के खिलाफ चौकी इंचार्ज रामदेव की ओर से दर्ज कराया गया है।


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