फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Man sentenced to seven years in prison for Physical harassment student

Aligarh News: छात्रा से दुष्कर्म के मामले में 20 साल बाद आया फैसला, दोषी को सात साल की सजा

Thu, 16 Apr 2026 05:55 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 16 Apr 2026 05:55 PM IST
सार

कक्षा सात में पढ़ने वाली 14 वर्षीय नाबालिग 11 अगस्त को अपनी सहेली के घर गई थी। देर शाम तक जब वह वापस घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश शुरू की गई। इस दाैरान जानकारी हुई कि ओरीप और उसके परिवार वाले उसे बहला-फुसलाकर ले गए।

विज्ञापन
Man sentenced to seven years in prison for Physical harassment student
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में 20 साल पहले छात्रा से हुए दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट तोष कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी को सात साल के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

विज्ञापन


सासनी गेट क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाने में 23 अगस्त 2006 को रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप लगाया कि कक्षा सात में पढ़ने वाली उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी 11 अगस्त को अपनी सहेली के घर सराय भोलानाथ गई थी। देर शाम तक जब वह वापस घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश शुरू की गई। इस दाैरान जानकारी हुई कि मुशीर निवासी इस्लाम नगर, थाना कोतवाली नगर और उसके परिवार वाले उसे बहला-फुसलाकर ले गए हैं। 
विज्ञापन


इस मामले में मुशीर, उसकी पत्नी, बहन व मुन्ना खां आदि को नामजद कराते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने किशोरी को तलाश कर लिया। किशोरी अपने बयानों में कहा कि मुशीर आदि उसे बहाने से अपने घर ले गए। जहां चाय पिलाने पर बेहोश हो गई। इसके बाद यह लोग उसे अपने माैसा के घर कासगंज ले गए, जहां उसे एक कमरे में चार दिन तक बंद करके रखा गया, फिर उसे दिल्ली ले गए। जहां मुशीर उसके साथ दुष्कर्म करता था।
विज्ञापन
विज्ञापन


डेढ़ माह बाद उसे अलीगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर रखा गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में मुशीर, मुन्ना खां व चांदनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। न्यायालय में सुनवाई के दाैरान मुन्ना खां की मृत्यु हो गई। गवाह, बयान व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने मुशीर खां को दोषी मानते हुए सात वर्ष के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed