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Aligarh News: मासूम से कुकर्म के दोषी को पांच साल की सजा
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प्रतीकात्मक फोटो
- फोटो : Archive
एडीजे पाॅक्सो अभिषेक कुमार बगड़िया की अदालत ने सासनी गेट क्षेत्र में एक किशोर के साथ कुकर्म करने के आरोपी अब्बू सलीम को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने आदेश दिया है कि दोषी अब्बू सलीम से वसूली जाने वाली जुर्माने की पूरी 10 हजार रुपये की धनराशि पीड़ित बच्चे को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। यह वारदात साल 2022 की है। सासनी गेट क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाला 10 वर्षीय किशोर अपने दोस्तों के साथ दूध लेने निकला था।
रास्ते में उसी के मोहल्ले के रहने वाले अब्बू सलीम ने बच्चे को पहचान का झांसा देकर अपने कंधे पर बैठाया और चुपचाप एक सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। डरे-सहमे बच्चे ने 1 अक्टूबर 2022 को अपने पिता को इस आपबीती की जानकारी दी, जिसके बाद पिता ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
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सासनी गेट पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी अब्बू सलीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने मामले की गहन तफ्तीश कर कोर्ट में पुख्ता चार्जशीट दाखिल की।
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अदालत ने आदेश दिया है कि दोषी अब्बू सलीम से वसूली जाने वाली जुर्माने की पूरी 10 हजार रुपये की धनराशि पीड़ित बच्चे को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। यह वारदात साल 2022 की है। सासनी गेट क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाला 10 वर्षीय किशोर अपने दोस्तों के साथ दूध लेने निकला था।
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रास्ते में उसी के मोहल्ले के रहने वाले अब्बू सलीम ने बच्चे को पहचान का झांसा देकर अपने कंधे पर बैठाया और चुपचाप एक सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। डरे-सहमे बच्चे ने 1 अक्टूबर 2022 को अपने पिता को इस आपबीती की जानकारी दी, जिसके बाद पिता ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
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सासनी गेट पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी अब्बू सलीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने मामले की गहन तफ्तीश कर कोर्ट में पुख्ता चार्जशीट दाखिल की।