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पत्नी की हत्या में करवाचौथ के दिन पति को उम्रकैद, कोर्ट ने एक साल बाद सुनाया फैसला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
Updated Sat, 27 Oct 2018 08:14 PM IST
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अदालत का फैसला
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एडीजे-फास्ट ट्रैक प्रथम अच्छे लाल सरोज के न्यायालय से करवा चौथ के दिन पत्नी की हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद की सजा से दंडित किया गया है। पिछले वर्ष यह घटना सासनी गेट के अवतार नगर में हुई थी, जिसमें दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मगर अदालत ने इसे हत्या का मुकदमा करार देकर आरोपी को सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी केएम जौहरी के अनुसार भोजपुर दलावली बरला के होरीलाल ने 22 जनवरी 2017 को सासनी गेट में यह मुकदमा दर्ज कराया था कि उसने अपनी बेटी की शादी चार साल पहले महेश निवासी अवतार नगर संग की थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा और घटना के दिन उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई।
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दंपती पर एक बच्चा भी था। इस मुकदमे में महेश, उसके पिता लख्मी व मां माहेश्वरी देवी को भी नमाजद किया गया। अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर महेश को सीधे-सीधे हत्या का दोषी करार दिया, जबकि बाकी आरोपियों को बरी कर दिया। महेश को उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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