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चुनावी रंजिश में महिला की हत्या में आरोपी को उम्रकैद
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मडराक के गांव नगला झाऊ में चुनावी रंजिश में हुई महिला की हत्या के मुकदमे में दोषी ग्रामीण को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत से सुनाया गया है।
अभियोजन के अधिवक्ता डीजीसी फौजदारी चौ. जितेंद्र सिंह के अनुसार घटना 12 अक्तूबर 2018 की है।
गांव नगला झाऊ के सुरेंद्र शर्मा की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया कि उनकी पत्नी अनीता रानी सुबह के समय शौच के लिए जंगल गई थीं। खेत में अपने नलकूप के पास पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही शिवचरन ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। उसे हत्या कर भागते हुए कुछ ग्रामीणों ने देख लिया। अनीता रानी की हत्या की खबर पाकर परिवार के सदस्य मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। मुकदमा, पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई के बाद आरोपी को हत्या में प्रयुक्त हथियार सहित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में चार्जशीट के बाद सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को उम्रकैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। ब्यूरो
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अभियोजन के अधिवक्ता डीजीसी फौजदारी चौ. जितेंद्र सिंह के अनुसार घटना 12 अक्तूबर 2018 की है।
गांव नगला झाऊ के सुरेंद्र शर्मा की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया कि उनकी पत्नी अनीता रानी सुबह के समय शौच के लिए जंगल गई थीं। खेत में अपने नलकूप के पास पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही शिवचरन ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। उसे हत्या कर भागते हुए कुछ ग्रामीणों ने देख लिया। अनीता रानी की हत्या की खबर पाकर परिवार के सदस्य मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। मुकदमा, पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई के बाद आरोपी को हत्या में प्रयुक्त हथियार सहित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में चार्जशीट के बाद सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को उम्रकैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। ब्यूरो
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