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Aligrah News: मलखान सिंह हत्याकांड में सोनू गौतम को भी उम्रकैद, 14 को पहले हो चुकी है सजा

Thu, 16 Feb 2023 01:21 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Thu, 16 Feb 2023 01:21 AM IST
सार

12 फरवरी को एसटीएफ ने सोनू को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार सोनू को बुलंदशहर पुलिस ने सत्र न्यायालय में पेश किया, जहां अदालत ने पहले से दोषी करार सोनू को भी उम्रकैद व डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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Life imprisonment to Sonu Gautam in Malkhan Singh murder case
पकड़ा गया फरार सोनू गौतम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इगलास विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या में दोषी करार कुख्यात अपराधी सोनू गौतम को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बुधवार को यह फैसला बुलंदशहर के सत्र न्यायाधीश पंकज सिंह की अदालत ने सुनाया। इस दौरान सोनू को बुलंदशहर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और सजा का आदेश होने के बाद जेल में दाखिल कर दिया। 30 जनवरी को इस मामले में 14 दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है।

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एडीजीसी फौजदारी मनराज बहादुर सिंह ने बताया कि अलीगढ़ जनपद के क्वार्सी क्षेत्र की ज्ञान सरोवर-मान सरोवर काॅलोनी स्थित आवास के बाहर 30 मार्च 2006 की शाम 5 बजे पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक सुनील कुमार की हत्या कर दी गई थी। इसका मुकदमा मलखान के भाई दलवीर सिंह की ओर से दर्ज कराया गया था। मुकदमे में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू सहित 19 आरोपी पुलिस की जांच में सामने आए थे।
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विवेचना के दौरान आरोपी हनी गौतम की मौत हो गई थी। बाद में पुलिस ने तेजवीर गुड्डू समेत 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। वर्ष 2009/10 में हाईकोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा बुलंदशहर सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। वाद न्यायालय में विचारण के दौरान दो आरोपी अबोध और अभिषेक की मौत हो गई थी। वहीं, एक आरोपी सुशील पंडित की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिसकी पत्रावली को पृथक कर दिया गया।
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विचारण के दौरान 27 जनवरी को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर न्यायालय ने सभी 15 आरोपियों को दोषी करार दिया था। लेकिन, गोंडा के शहरी मदनगढ़ी निवासी कुख्यात अपराधी सोनू गौतम उस दिन अदालत नहीं पहुंचा था। उसकी ओर से मेडिकल पर्चे के आधार पर हाजिरी माफी लगाई गई, मगर अदालत ने उसे खारिज कर सोनू को भी दोषी करार देकर भगोड़ा घोषित कर दिया। 30 जनवरी को 14 दोषियों को उम्रकैद से दंडित किया और सोनू की तलाश के आदेश दिए।

12 फरवरी को एसटीएफ ने सोनू को दिल्ली से गिरफ्तार कर किया था। गिरफ्तार सोनू को बुलंदशहर पुलिस ने बुधवार को सत्र न्यायालय में पेश किया, जहां अदालत ने पहले से दोषी करार सोनू को भी उम्रकैद व डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अब तक इस दोहरे हत्याकांड के 15 दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजीव शर्मा ने कहा कि हमारे मुवक्किल सोनू को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। हमारा पक्ष न्यायालय में सुना नहीं गया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।


ये है घटनाक्रम
30 मार्च 2006 को दिनदहाड़े हुआ था दोहरा हत्याकांड
18 वर्ष पुराने दोहरे हत्याकांड में 19 आरोपी सामने आए
एक की विवेचना के दौरान, दो की विचारण के दौरान मौत
14 दोषियों को 30 जनवरी को सुनाई जा चुकी है सजा

इनको सुनाई जा चुकी है सजा
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोंडा प्रदीप सिंह, पूर्व प्रधान जितेंद्र उर्फ जीतू, संजीव उर्फ रॉबी, प्रेम सिंह कुशवाहा, प्रदीप उर्फ अन्नू, विशाल गौड़, भूपेंद्र गुप्ता, उपेंद्र उर्फ छोटू, अमित गुप्ता उर्फ अमिता, सुनील उर्फ दाऊ, सोनू उर्फ सुरेश, लालू खां और शरीफ खां।

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