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Aligarh News: बेटी की हत्या में पिता को आजीवन कारावास, पत्नी से विवाद के बाद उठाया था कदम
Thu, 26 Sep 2024 11:49 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 26 Sep 2024 11:49 PM IST
सार
1 नवंबर 2014 को शीला ने तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि वह पति लालाराम व तीन बच्चों के साथ सोमना मोड़ के सामने टमकौली निवासी शान मोहम्मद की पंक्चर की दुकान पर बैठी थी। इसी दौरान पति ने विवाद के बाद मारपीट कर दी। विरोध करने पर उसने एक साल की बेटी मोनिका को जबरदस्ती उठा लिया और गला दबाकर फेंक दिया।
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कारावास
- फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र में मासूम बेटी की हत्या करने के मामले में 26 सितंबर को एडीजे आठ अभिषेक कुमार बगड़िया ने उसके पिता लालाराम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व 26 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर ने बताया कि 1 नवंबर 2014 को बुलंदशहर के थाना शिकारपुर क्षेत्र के चौड़ेरा नगला बंजारा निवासी शीला ने तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन सुबह करीब साढ़े तीन बजे वह पति लालाराम व तीन बच्चों के साथ सोमना मोड़ के सामने टमकौली निवासी शान मोहम्मद की पंक्चर की दुकान पर बैठी थी।
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इसी दौरान पति ने विवाद के बाद मारपीट कर दी। विरोध करने पर उसने एक साल की बेटी मोनिका को जबरदस्ती उठा लिया और गला दबाकर फेंक दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लालाराम को जेल भेज दिया। मामले में कुल सात गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। इसमें घटना को अपनी आंखों से देखने वाले शान मोहम्मद की गवाही को महत्वपूर्ण माना गया।
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