फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Life imprisonment for the accused of kidnapping a teenager in 11 dates

Aligarh News: 11 तारीखों में आया किशोरी के अपहरण-दुष्कर्म मामले का फैसला, दोषी को उम्रकैद

Sat, 11 Feb 2023 02:42 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Sat, 11 Feb 2023 02:42 AM IST
सार

घटना 3 अगस्त 2022 की है। बन्नादेवी क्षेत्र के वादी मुकदमा की 16 वर्ष की किशोरी बेटी अचानक घर से गायब हो गई। काफी तलाश के बाद जब वह नहीं मिली तो वादी ने मुकदमा दर्ज कराया। मामले में विवेचक ने 3 सितंबर को किशोरी को सारसौल बस स्टैंड के पास से बरामद कर साथ में ही आरोपी को गिरफ्तार किया।

विज्ञापन
Life imprisonment for the accused of kidnapping a teenager in 11 dates
उम्रकैद - फोटो : FILE PHOTO

विस्तार

अलीगढ़ के बन्नादेवी क्षेत्र से अनुसूचित किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मुकदमे में दोषी करार मुख्य आरोपी को उम्रकैद व सहयोगी को भी सजा सुनाई गई है। खास बात है कि यह फैसला मिशन शक्ति अभियान के तहत एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने मात्र 11 अदालती तारीखों में सुनाया है। दोषी करार दिए गए दोनों युवक अमरोहा के रहने वाले हैं।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह के अनुसार घटना 3 अगस्त 2022 की तड़के पांच बजे की है। बन्नादेवी क्षेत्र के वादी मुकदमा की 16 वर्ष की किशोरी बेटी अचानक घर से गायब हो गई। काफी तलाश के बाद जब वह नहीं मिली तो वादी ने मुकदमा दर्ज कराया। मामले में विवेचक ने 3 सितंबर को किशोरी को सारसौल बस स्टैंड के पास से बरामद कर साथ में ही आरोपी को गिरफ्तार किया।
विज्ञापन


किशोरी के बयान व विवेचना में उजागर हुआ कि अमरोहा के गजरौला क्षेत्र के गांव कांकाठेर का कौशिंद्र अपने ही गांव के अपने सहयोगी मुकेश संग घटना वाली सुबह किशोरी को अगवा कर ले गया था। दोनों उसे पानीपत लेकर पहुंचे। जहां उसके साथ कौशिंद्र ने लगातार एक माह तक दुष्कर्म किया और मुकेश उसकी निगरानी व सहयोग करता था। 3 सितंबर को आरोपी कौशिंद्र उसे वापस लेकर सारसौल बस स्टैंड आया। जहां पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस आधार पर दोनों आरोपियों की गिरफ्तार के बाद चार्जशीट दायर की गई। मामले में सत्र परीक्षण के दौरान कौशिंद्र को पॉक्सो-दुष्कर्म व मुकेश को सहयोग का दोषी करार दिया गया। इस आधार पर कौशिंद्र को उम्रकैद व 32 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। वहीं मुकेश को 7 वर्ष व 3 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। दोनों की जुर्माना राशि में से 20 हजार रुपये पीडि़त पक्ष को देने के आदेश दिए हैं।

ये थे किशोरी के बयान
एडीजीसी के अनुसार किशोरी ने अदालत में अपने बयान में कहा कि वह आरोपियों को पहले से नहीं जानती। वह घर से दुकान कुछ सामान लेने गई थी। तभी दोनों उसे जबरन मुंह दबाकर अगवा कर ले गए और जान से मारने की धमकी दी। पानीपत ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इधर, विवेचना में उजागर हुआ कि दोनों दोषी यहां बन्नादेवी क्षेत्र में किराये पर रहते थे। इसी दौरान उन्होंने घटना को अंजाम दिया।


11 तारीखों पर हुआ मुकदमा निस्तारित
एडीजीसी के अनुसार इस मुकदमे में चार्जशीट के आधार पर 16 दिसंबर को आरोप तय किए गए। 19 दिसंबर को पहली गवाही वादी मुकदमा की हुई। दूसरी गवाही 20 दिसंबर को पीड़ित की हुई। तीसरी गवाही विवेचक एसआई रामेश्वर दयाल की 23 दिसंबर को हुई। फिर 2 जनवरी को मुकदमा लेखक सिपाही मानपाल की, 3 जनवरी को विवेचक सीओ शिवप्रताप सिंह की, 5 जनवरी को छात्रा की जन्मतिथि सत्यापित करने वाले बाबू लाल जैन इंटर कॉलेज के लिपिक दीपक जैन की, 13 जनवरी को मेडिकल परीक्षण करने वाली डा.अमीना फारुखी की गवाही हुई। 30 जनवरी को डीएनए व फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। इसके लिए विलंब होने पर थाना प्रभारी को पत्र भी लिखा गया था। उसी दिन आरोपियों के बयान हुए। एक फरवरी को बहस हुई और 10 फरवरी को सजा सुनाई गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed