{"_id":"66f55c8318c2af60ae03623b","slug":"keeping-two-dustbins-mandatory-at-shops-in-aligarh-2024-09-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"हो जाएं सावधान: दुकानों पर दो कूड़ेदान रखना हुआ अनिवार्य, नहीं तो रोजाना कटेंगे चालान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हो जाएं सावधान: दुकानों पर दो कूड़ेदान रखना हुआ अनिवार्य, नहीं तो रोजाना कटेंगे चालान
Thu, 26 Sep 2024 06:37 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 26 Sep 2024 06:37 PM IST
सार
दुकान, चाय कैंटीन, ढाबा, धकेल व वेंडिंग जोन में दो कूड़ेदान अनिवार्य रखना अनिवार्य कर दिया गया है। कूड़ादान न रखने पर रोजाना चालान होगा।
विज्ञापन
कूड़ेदान
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
अलीगढ़ शहर में दुकानों पर दो कूड़ादान रखना अनिवार्य कर दिया गया है। महापौर प्रशांत सिंघल ने 90 वार्डों से पार्षदों का बीट प्लान मांगा है।
विज्ञापन
26 सितंबर की सुबह और दोपहर महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त विनोद कुमार ने जमालपुर, जमालपुर फ्लाई ओवर, महेशपुर फ्लाई ओवर, महेशपुर जीवनगढ़, क्वार्सी बाईपास क्षेत्रों का निरीक्षण किया। महापौर ने जमालपुर ट्रांसफार्मर स्टेशन को 24 घंटे में शुरू करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
उन्होंने मुख्य सड़कों के आसपास निर्माण सामग्री रखने पर नाराजगी जताई। ऐसे लोगों के विरुद्ध जुर्माना लगाने के साथ कानूनी कार्रवाई होगी। शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 10 दिन की कार्ययोजना पर काम करने के लिए अधीनस्थों को जिम्मेदारी दी गई।
विज्ञापन
दुकान, चाय कैंटीन, ढाबा, धकेल व वेंडिंग जोन में दो कूड़ेदान अनिवार्य रखना अनिवार्य कर दिया गया है। कूड़ादान न रखने पर रोजाना चालान होगा। निरीक्षण में अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव, सीटीओ अशोक सिंह, अधिशासी अभियंता अजय राम आदि मौजूद रहे।