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Aligarh News: सामूहिक दुष्कर्म में जीजा-साले दोषी, दस-दस वर्ष की कैद
Sun, 19 Jan 2025 03:13 AM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sun, 19 Jan 2025 03:13 AM IST
सार
14 साल की किशोरी को साला अपने जीजा के सहयोग से फुसलाकर ले गया था। मुकदमे के आधार पर जब बरामदगी हुई और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए तो दोनों आरोपियों द्वारा दुष्कर्म करना बताया।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
अलीगढ़ महानगर के देहली गेट इलाके में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे में अदालत ने दोषी जीजा-साले को दस-दस वर्ष कैद व 65-65 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला एडीजे पाक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने सुनाया है। अर्थदंड में से 50 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए हैं।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार ये वारदात 18 मार्च 2016 की है। मुकदमे के अनुसार इलाके की 14 साल की किशोरी को शाम पांच बजे क्षेत्र निवासी लल्लू उर्फ रवेंद्र अपने जीजा लाला उर्फ नारायण निवासी गोंडा के सहयोग से फुसलाकर ले गया था। मुकदमे के आधार पर जब बरामदगी हुई और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए तो दोनों आरोपियों द्वारा दुष्कर्म करना बताया। इस मामले में सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई और मेडिकल परीक्षण के बाद चार्जशीट दायर की गई। इसी मामले में सत्र परीक्षण के दौरान सजा सुनाई गई है।
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