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Aligarh: दहेज हत्या में पति को दस साल की सजा, साक्ष्यों के अभाव में सास-ससुर बरी, दबा दिया था बहू का गला
Thu, 26 Oct 2023 08:04 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 26 Oct 2023 08:04 PM IST
सार
शादी के बाद से ही ससुराल वाले पूजा से अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। इसे लेकर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन ससुराल वाले दहेज की मांग लगातार करते रहे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 26 अगस्त 2017 को पूजा की ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी।
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
मथुरा में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट राकेश सिंह की अदालत से 26 अक्तूबर को दहेज मृत्यु में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा और चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, सास और ससुर को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता भगत सिंह आर्य ने बताया कि अलीगढ़ के पालीमुकीमपुर निवासी प्रेम सिंह ने पुत्री रितु उर्फ पूजा की शादी आकाश पुत्र सुरेश चंद्र निवासी रघुवीर बिहार कॉलोनी, जमुनापार के साथ 28 फरवरी 2017 को की थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले पूजा से अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। इसे लेकर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन ससुराल वाले दहेज की मांग लगातार करते रहे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 26 अगस्त 2017 को पूजा की ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी। बेटी की हत्या कर दिए जाने का पता लगने के बाद मायका पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए।
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पिता प्रेम सिंह ने पति आकाश, सास मीना देवी व ससुर सुरेशचंद के खिलाफ दहेज की खातिर बेटी की हत्या किए जाने का मुकदमा दर्ज जमुनापार थाने में दर्ज कराई थी। इधर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या किए जाने की पुष्टि हुई। जमुनापार पुलिस ने आरोपियों को दहेज मृत्यु की धाराओं में गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी राकेश सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने पति आकाश को साक्ष्यों के आधार पर पत्नी की दहेज मृत्यु का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और 4 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में सास-ससुर को बरी कर दिया गया है।
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