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शादी के 15 साल बाद पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद

Sat, 10 Sep 2022 01:06 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Sep 2022 01:06 AM IST
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Husband gets life imprisonment for killing wife after 15 years of marriage
शादी के पंद्रह वर्ष बाद पत्नी की गले में फंदा लगाकर हत्या के दोषी पति को अदालत ने उम्रकैद व जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत एडीजे-16 राजीव शुक्ला की अदालत से यह फैसला सुनाया गया है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी रविकांत शर्मा व पिछले माह सेवानिवृत्त हुए एडीजीसी गोपाल सिंह राणा ने बताया कि घटना 30 अक्तूबर 2016 की है। वादी मुकदमा क्वार्सी, रावणटीला के रामबाबू गुप्ता ने क्वार्सी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी बेटी हेमलता की शादी 15 वर्ष पूर्व हाथरस सिकंदराराऊ के कचौरा के अजय गुप्ता संग की थी।
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शादी के बाद से ही बेटी को तरह-तरह से परेशान किया जाने लगा। अक्सर दहेज में पांच लाख रुपये की मांग करते थे। इसी क्रम में घटना वाले दिन सुबह 10 बजे हेमलता ने फोन पर सूचना दी कि ये लोग आज उसे जान से मार देंगे। इस सूचना पर वह खुद अपने रिश्तेदारों संग उसकी ससुराल पहुंचे तो बेटी के गले में फंदा लगा हुआ था और वह बेहोश थी।
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इस पर उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां से उसके पति व सास आदि भाग गए। उपचार के दौरान डॉक्टर ने हेमलता को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अजय व उसकी मां के खिलाफ दहेज के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर न्यायालय ने सिर्फ अजय को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया। इस आधार पर उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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