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पत्नी की दहेज हत्या में पति उत्पीड़न का दोषी

Sat, 24 Sep 2022 12:37 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Sep 2022 12:37 AM IST
सार

गोंडा के सुबकरा में विवाहिता की दहेज के लिए हत्या में असम राइफल्स नगालैंड में तैनात फौजी पति को उत्पीड़न का जिम्मेदार माना गया है। दहेज हत्या की दोषी सास को पहले सजा हो चुकी है।अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप तोमर के अनुसार, घटना 19 जनवरी 2008 की है। एडीजे विशेष एससीएसटी संजीव कुमार सिंह की अदालत से हत्या के मामले में छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की गई है।

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Husband convicted of harassment in wife's dowry murder

विस्तार

गोंडा के सुबकरा में विवाहिता की दहेज के लिए हत्या में असम राइफल्स नगालैंड में तैनात फौजी पति को उत्पीड़न का जिम्मेदार माना गया है। इसी आधार पर एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अनुपम सिंह की अदालत से फौजी को 3 वर्ष की सजा सुनाई है। दहेज हत्या की दोषी सास को पहले सजा हो चुकी है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप तोमर के अनुसार, घटना 19 जनवरी 2008 की है। वादी मुरसान के सुखराम ने 20 जनवरी को गोंडा में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें कहा कि उसने अपनी बेटी सुनीता की शादी फरवरी 2007 में सुबकरा गोंडा के मुनेश संग की। उसके बाद से ही उसे बाइक व नकदी आदि के लिए परेशान किया जाने लगा। इस मामले में पति ने भी उसे कई बार धमकाया। घटना के समय पति ड्यूटी पर था। यहां उसकी सास व नाबालिग देवर ने फांसी पर लटकाकर सुनीता की हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमे के आधार पर सास जगवीरी व देवर पर दहेज हत्या व पति पर दहेज उत्पीड़न में चार्जशीट दी। मामले में सास को 2011 में दस वर्ष की सजा हो चुकी है। देवर की पत्रावली नाबालिग होने के कारण अलग चल रही है। अब पति को तीन वर्ष कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। ब्यूरो
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हत्या में जमानत अर्जी खारिज
अलीगढ़। एडीजे विशेष एससीएसटी संजीव कुमार सिंह की अदालत से हत्या के मामले में छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की गई है। एडीजीसी चमन प्रकाश शर्मा के अनुसार गांव सरकोरिया गोंडा में 5 जून को हुई युवक की हत्या के आरोपी यशपाल, अजय, पंकज, होशियार, वीरपाल की जमानत अर्जी खारिज की गई हैं। ब्यूरो
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