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Aligarh News: दहेज हत्या के दोषी पति को सुनाई सजा

Sat, 08 Apr 2023 01:20 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 08 Apr 2023 01:20 AM IST
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Husband convicted of dowry death sentenced
महानगर के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के आईटीआई रोड पर दहेज में कार व पांच लाख की मांग को लेकर हुई विवाहिता की हत्या के मामले में पति को सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-16 राजीव शुक्ला की अदालत ने सुनाया है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी रविकांत शर्मा के अनुसार घटना 8 सितंबर 2019 की है। वादी मुकदमा इंद्रपाल निवासी कछपुरा अवागढ़ एटा ने बन्नादेवी में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी बेटी गीता की शादी 12 दिसंबर 2018 को आईटीआई रोड के प्रशांत संग की। शादी में दिए दहेज से ससुराली खुश नहीं थे और कार व पांच लाख रुपये के लिए बेटी का उत्पीडऩ शुरू कर दिया। घटना वाले दिन उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर शव पंखे पर लटका दिया गया।
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जब वे मौके पर पहुंचे तो शव लटका मिला और ससुरालियों ने बताया कि मोबाइल छीन लेने के विवाद पर उसने आत्महत्या कर ली है। मगर पोस्टमार्टम में गला दबाए जाने के साक्ष्य मिले। इस आधार पर मुकदमे में नामजद पति प्रशांत के अलावा ससुर ओमप्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर ससुर को बरी किया गया है, जबकि पति को 7 वर्ष कैद व 95 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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