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Aligarh News: सामूहिक दुष्कर्म के चार दोषियों को 20-20 साल की कैद

Thu, 11 Jun 2026 02:47 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 11 Jun 2026 02:47 AM IST
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Four convicts in gang-rape case sentenced to 20 years in prison each
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
एडीजे प्रथम विपिन कुमार की अदालत ने 11 साल पुराने एक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
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यह घटना 10 जून 2015 की है। मूल रूप से एटा की रहने वाली और अलीगढ़ के क्वार्सी इलाके में किराए पर रहने वाली पीड़िता अपनी मकान मालिक महिला के साथ बेलौन माता के मंदिर दर्शन करने गई थी। लौटते समय शाम करीब साढ़े सात बजे जवां थाना क्षेत्र में उनकी गाड़ी खराब हो गई। दोनों महिलाएं जब वाहन का इंतजार कर रही थीं, तभी दो बाइकों पर रूपेंद्र, नरेंद्र, नागेंद्र और नरसिंह पाल वहां पहुंचे। पूर्व परिचित होने के कारण महिलाएं उनके साथ बाइक पर बैठ गईं। आरोपी रास्ते में शॉर्टकट का बहाने बनाकर उन्हें एक सुनसान और एकांत जगह पर ले गए। वहां उन्होंने महिलाओं के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। मकान मालिक महिला किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रही, लेकिन आरोपियों ने पीड़िता को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
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न्यायालय के आदेश पर ही जवां थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।गवाहों और सबूतों के आधार पर एडीजे प्रथम की अदालत ने चारों को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी पाया। ब्यूरो
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