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Aligarh News: आठ साल बाद आया फैसला, किशोरी से छेड़खानी के दोषी को पांच साल कारावास
Fri, 14 Feb 2025 09:17 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 14 Feb 2025 09:17 PM IST
सार
किशोरी से छेड़खानी के मुकदमे में कोर्ट ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। यह मुकदमा 3 मई 2017 को दर्ज कराया गया।
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पांच साल कारावास
- फोटो : प्रतीकात्मक
विस्तार
अलीगढ़ के टप्पल कस्बा में किशोरी से छेड़खानी के मुकदमे में आठ साल बाद फैसला आया है। दोषी को अदालत ने पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मुकदमा 3 मई 2017 को दर्ज कराया गया। आरोपी सचिन उर्फ कालू को नामजद किया गया। न्यायालय में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर सचिन को दोषी करार देकर पांच साल कैद की सजा सुनाई। 18 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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