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पांच साल झेला बिजली चोरी का झूठा मुकदमा, अब अदालत से बरी
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जवां क्षेत्र में पांच वर्ष पहले विद्युत चेकिंग के दौरान जेई ने एक व्यक्ति पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया और दरोगा ने भी जांच कर चार्जशीट दायर कर दी। मुकदमे में आरोपी बना ग्रामीण मुकदमा झूठा होने की दुहाई देता रहा, मगर उसकी किसी ने नहीं सुनी। अब एडीजे विशेष ईसी एक्ट सुभाष चंद्रा की अदालत में साक्ष्यों व दलीलों के आधार पर सच सामने आया। अदालत ने आरोपी ग्रामीण को दोषमुक्त करार दिया है। इसके साथ ही जेई व विवेचक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा है।
घटनाक्रम के अनुसार जवां क्षेत्र के जई रामप्रकाश वर्मा ने गांव कस्तली वैश्य में चेकिंग के दौरान ग्रामीण भगवान सिंह के यहां बिजली चोरी पकड़ने का दावा किया। 31 मार्च 2017 को हुई चेकिंग के आधार पर अवैध रूप से एलटी लाइन से बिजली का उपभोग करने का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले में विवेचक अजब सिंह ने भी न्यायालय में 18 जनवरी 2019 को चार्जशीट दायर कर दी।
इधर, न्यायालय में भगवान सिंह के अधिवक्ता की ओर से साक्ष्य पेश किए गए कि उन्होंने बिजली का कनेक्शन ले रखा था, मगर जेई ने उनकी सुनवाई नहीं की। बाद में एक्सईएन से शिकायत हुई तो उन्होंने जेई का जवाब तलब किया और 11 मई 2017 को एक्सईएन की ओर से थाना पुलिस को एक पत्र भेजा गया, जिसमें उल्लेख था कि बिजली विभाग की ओर से गांव में भगवान सिंह आदि को कनेक्शन दिए गया है, मगर किसी कारणवश मीटर नहीं लग सका है।
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भगवान सिंह द्वारा कनेक्शन के प्रपत्र दाखिल किए जा चुके हैं, ऐसे में मुकदमा निरस्त किया जाए। मगर, विवेचक ने इस पत्र की अनदेखी कर चार्जशीट दायर कर दी। इस पर न्यायालय ने भगवान सिंह को दोषमुक्त करते हुए जेई रामप्रकाश वर्मा व दरोगा अजब सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए विद्युत अधिकारियों व एसएसपी को लिखा है।
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घटनाक्रम के अनुसार जवां क्षेत्र के जई रामप्रकाश वर्मा ने गांव कस्तली वैश्य में चेकिंग के दौरान ग्रामीण भगवान सिंह के यहां बिजली चोरी पकड़ने का दावा किया। 31 मार्च 2017 को हुई चेकिंग के आधार पर अवैध रूप से एलटी लाइन से बिजली का उपभोग करने का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले में विवेचक अजब सिंह ने भी न्यायालय में 18 जनवरी 2019 को चार्जशीट दायर कर दी।
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इधर, न्यायालय में भगवान सिंह के अधिवक्ता की ओर से साक्ष्य पेश किए गए कि उन्होंने बिजली का कनेक्शन ले रखा था, मगर जेई ने उनकी सुनवाई नहीं की। बाद में एक्सईएन से शिकायत हुई तो उन्होंने जेई का जवाब तलब किया और 11 मई 2017 को एक्सईएन की ओर से थाना पुलिस को एक पत्र भेजा गया, जिसमें उल्लेख था कि बिजली विभाग की ओर से गांव में भगवान सिंह आदि को कनेक्शन दिए गया है, मगर किसी कारणवश मीटर नहीं लग सका है।
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भगवान सिंह द्वारा कनेक्शन के प्रपत्र दाखिल किए जा चुके हैं, ऐसे में मुकदमा निरस्त किया जाए। मगर, विवेचक ने इस पत्र की अनदेखी कर चार्जशीट दायर कर दी। इस पर न्यायालय ने भगवान सिंह को दोषमुक्त करते हुए जेई रामप्रकाश वर्मा व दरोगा अजब सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए विद्युत अधिकारियों व एसएसपी को लिखा है।