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अलीगढ़ः पूर्व विधायक वीरेश यादव को कोर्ट में हाजिर करवाएं डीजीपी

Fri, 29 Oct 2021 11:57 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 29 Oct 2021 11:57 PM IST
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DGP to get former MLA Viresh Yadav present in court
एमपी/एमएलए कोर्ट ने 24 साल पहले हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी पूर्व विधायक वीरेश यादव को अदालत में हाजिर करवाने के लिए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होनी तय हुई है।
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एडीजीसी रविकांत शर्मा ने बताया कि वर्ष 1997 में थाना दादों में पूर्व विधायक वीरेश यादव के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी थाने में एक अन्य मामले में धारा 506, 147 और 148 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके अलावा, एक और मुकदमा इसी थाने में दर्ज है। इन सभी मुकदमों में अदालत ने आरोपी वीरेश यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए, लेकिन आरोपी हाजिर नहीं हुए। यह मामला एमपी/एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। पुलिस को कई बार वारंट भेजे गए। साथ ही गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करने के लिए कहा गया। इसके बाद भी वीरेश यादव हाजिर नहीं हुए। अब इस मामले में अदालत द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक को पत्र लिखा गया है कि वह आरोपी को अदालत में हाजिर करवाएं।
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इसके अलावा, वर्ष 2017 में दर्ज किए गए एक अन्य मामले में पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी नेता हाजी जमीर उल्लाह खान को भी अदालत में हाजिर होने के लिए कहा गया है। इस मामले में थाना देहली गेट में मुकदमा दर्ज है। इस मामले की सुनवाई भी 28 नवंबर को होनी तय हुई है।
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जहरीली शराब कांड : नहीं तय हो सके आरोप
अलीगढ़। एडीजे 9 की अदालत में जहरीली शराब कांड मामले में आरोपी शिवकुमार, ऋषि, मुनि शर्मा, विनोद कुमार समेत 15 आरोपियों पर शुक्रवार को आरोप तय नहीं हो सके। एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार मडराक के मुकदमे में आरोपी तलब थे। शुक्रवार की तारीख नियत थी। मगर हड़ताल के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
इनामी विनोद पथेना की तलबी की प्रक्रिया शुरू
शीशिया पाड़ा स्थित सरिया कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के अपहरण के मामले में भी पुलिस ने आरोपी विनोद पथैना को अदालत में तलब किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 50 हजार के इनामी रहे विनोद को पिछले दिनों आगरा में पकड़ा गया। तब से वह आगरा जेल में है। एसएसपी ने इस प्रक्रिया को पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इधर, इसी मामले में मुख्य आरोपी विनोद जाट के खिलाफ एडीजे-1 की अदालत में गवाही की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस मामले में शुक्रवार को वादी की शेष गवाही होनी थी, लेकिन अदालत में शोक अवकाश के चलते कार्रवाई नहीं हो सकी। एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार, इस मामले की सुनवाई आगामी 9 नवंबर को होगी।

बाल अपचारी की जमानत याचिका मंजूर
अधिवक्ता वीरपाल सिंह जादौन ने बताया कि इगलास क्षेत्र के गोरई में पॉलिटेक्निक छात्र की हत्या में बाल अपचारी की जमानत याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है।
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