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राहत : ढाई लाख परिवारों के 70 करोड़ के गृह कर एरियर पर रोक का फैसला

Fri, 26 Aug 2022 12:42 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 26 Aug 2022 12:42 AM IST
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Decision to stop house tax arrears of 70 crores of 2.5 lakh families
नगर निगम द्वारा की गई गृह कर वृद्धि में पांच साल के एरियर वसूली पर रोक, बिल संशोधन और चालू वित्तीय वर्ष का गृहकर बिल जमा करने पर 20 फीसदी की छूट के प्रस्ताव बृहस्पतिवार को पारित कर दिए गए। इस तरह महानगर के ढाई लाख परिवारों को करीब 70 करोड़ के गृहकर एरियर से राहत मिली है। विरोध के बीच महापौर मो. फुरकान द्वारा बुलाए गए विशेष अधिवेशन में 10 मिनट में यह तीनों प्रस्ताव पारित कर दिए गए। हालांकि अधिवेशन के दौरान व्यापारी नेता सदन के बाहर नगर निगम व गृह कर विरोधी प्रदर्शन करते रहे। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि एरियर पर रोक संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया गया है तो वहां से हर्ष मनाते हुए चले गए। इस दौरान किसी गैर जरूरी व्यक्ति को अधिवेशन परिसर में आने अनुमति नहीं थी।
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गृहकर मुद्दे पर चौतरफा विरोध के चलते मेयर द्वारा बृहस्पतिवार को विशेष अधिवेशन नुमाइश मैदान स्थित कृष्णांजलि नाट्यशाला में बुलाया। करीब साढ़े ग्यारह बजे तक मेयर मो. फुरकान, नगर आयुक्त गौरांग राठी, अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्ता, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय सहित सभी 77 पार्षद सदन परिसर में पहुंच गए। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने सदन की कार्यवाही शुरू की। इसी के बाद नगर आयुक्त ने एक-एक कर तीनों प्रस्ताव पेश किए, जिन पर सभी पार्षदों ने ध्वनि मत से हाथ उठाकर सहमतिे दी ।
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