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भाजपा नेता यशपाल चौहान व उनके भाई की हत्या में फैसला 14 जून को

Wed, 01 Jun 2022 01:03 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 01 Jun 2022 01:03 AM IST
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Decision in the murder of BJP leader Yashpal Chauhan and his brother on June 14
कासिमपुर पावर हाउस में वर्ष 2011 में हुई भाजपा नेता यशपाल सिंह चौहान व उनके भाई अनिल चौहान की हत्या के मुकदमे में मंगलवार को बहस पूरी हो गई। जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत में दोनों पक्षों की बहस के बाद अब अदालत ने निर्णय के लिए 14 जून की तारीख नियत कर दी है। बता दें कि पावर हाउस के करोड़ों रुपये के स्क्रैप के ठेके की वर्चस्व में यह हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद भाजपा ने कई दिनों तक आंदोलन किया था।
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ये है घटनाक्रम
घटना तीन मार्च 2011 की दोपहर करीब एक बजे की है। मूल रूप से बड़ागांव उखलाना निवासी बरौली सीट से विधायक का चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ भाजपा नेता यशपाल सिंह चौहान, उनके भाई अनिल, चालक शिवकुमार, परिवार के प्रदीप, भतीजा संकेत, पुष्पेंद्र व दूसरे भाई सतीश चौहान कासिमपुर पीएनबी शाखा में रुपये निकालने गए थे। जैसे ही ये लोग बैंक से निकले, तभी बाहर पहले से घात लगाए हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में अनिल चौहान की मौके पर मौत हुई, जबकि यशपाल सिंह चौहान, संकेत व पुष्पेंद्र जख्मी हुए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां यशपाल सिंह चौहान की भी मौत हो गई।
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मुकदमे में यह रही पुलिस कार्रवाई
जवां थाने में इस घटना का मुकदमा यशपाल सिंह के भाई सतीश सिंह की ओर से अशोक रावत, प्रमोद राघव, केशव, कन्हैया आदि पर दर्ज कराया, जिसमें आरोप था कि कासिमपुर पावर हाउस में ठेकेदारी से जुड़ी रंजिश को लेकर यह हत्याएं की गई हैं। जांच में पुलिस ने पाया कि पावर हाउस में यशपाल सिंह चौहान की गहरी पकड़ व रसूख था। पुलिस विवेचना में मूल रूप से परौरी जहांगीरपुर नोएडा हाल कासिमपुर निवासी अशोक रावत, अवनीश, बनैल पहासू बुलंदशहर हाल कासिमपुर के प्रमोद राघव, अजयपाल उर्फ नेकसे, दिनेश, सतेंद्र सभी निवासी बनैल पहासू, मूल रूप से जेवर, कासिमपुर के कन्हैया, बनैल पहासू के कमल सिंह, कासिमपुर के केशव को गिरफ्तार कर सभी के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इस मुकदमे में 20 गवाह बनाए गए।
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12 गवाहों से जिरह के बाद बहस पूरी
जिला जज डॉ.बब्बू सारंग की अदालत में विचाराधीन मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाही कराई गईं। सभी गवाहों से जिरह के बाद मंगलवार को बहस पूरी हो गई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की ओर से अपने अपने तर्क रखे गए। अदालत ने अब 14 जून को निर्णय की तारीख नियत की है। डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार मामले में अब 14 जून को फैसला सुनाया जाएगा।
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