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आज रात आठ बजे से लागू हो जाएगा कर्फ्यू, नहीं चलेंगी रोडवेज बसें
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दोपहर 12 बजे: कुछ इस तरह से नौरंगाबाद पुलिस चौकी के पीछे किराना की दुकान में आधा सटर उठाकर सामान बेच?
- फोटो : CITY OFFICE
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सप्ताह में शनिवार व रविवार को कोरोना कर्फ्यू रहेगा। शुक्रवार रात 8 बजे से कर्फ्यू लागू हो जाएगा। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में गाइड लाइन जारी करते हुए निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति इस अवधि में बिना विशेष कार्य के बाहर नहीं निकलेगा। रोडवेज बसों को भी बंद रखा जाएगा। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में इन बसों को 50 प्रतिशत क्षमता से संचालित किया जाएगा। वहीं, शादी समारोह पूर्व की गाइडलाइन के अनुसार खुले स्थान पर 100 मेहमानों और बंद स्थान पर 50 मेहमानों के साथ होंगे।
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अग्रिम आदेशों तक शुक्रवार की रात आठ बजे से प्रत्येक सोमवार की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि में सिर्फ पंचायत चुनावों से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का काम किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर पहली बार में एक हजार रुपये और दूसरी बार दस हजार रुपया का जुर्माना किया जाएगा। पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। शनिवार व रविवार को विशेष रूप से फार्मास्युटिकल, अन्य उद्योगों जैसे दवा, सैनिटाइज बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी।
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शादी के समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों, खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार व अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। पूर्व निर्धारित परीक्षा कोरोना प्रोटोकॉल के साथ होंगी। परीक्षार्थियों को आईडी कार्ड दिखाने पर आवागमन की छूट रहेगी।
अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगीं। पत्रकारों को संस्थान द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाने पर अनुमति होगी। सरकारी/निजी अस्पतालों, सरकारी/निजी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन की सप्लाई पर कोई रोक नहीं होगी।
रोडवेज बसों को विशेष परिस्थिति में चलाने की अनुमति
अलीगढ़ परिक्षेत्र के प्रभारी आरएम विनोद कुमार ने बताया कि रोडवेज बसों को विशेष परिस्थिति में 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलाया जाएगा। सामान्य तौर पर बसों को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर, ट्रेन से यात्री आते हैं और उनको गंतव्य तक पहुंचाना है तो रेलवे अधिकारियों द्वारा अवगत कराया जाएगा, उसके आधार पर बसों को रवाना किया जाएगा।
धार्मिक कार्यक्रम घरों के भीतर ही होंगे
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि अब धार्मिक कार्यक्रम खुले स्थान पर नहीं होंगे। इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जनता को साफ निर्देश हैं कि वह धार्मिक आयोजन अपने घर के भीतर परिवार के सदस्यों के साथ आयोजित करें।
दूध, फल, सब्जी की दुकानें सुबह 7 से 11 और शाम 4:30 से 7:30 बजे तक खुलेंगी
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि दूध, फल, सब्जी की दुकानों को शनिवार व रविवार को सुबह सात से 11 बजे और शाम को 4:30 बजे से 7:30 बजे के बीच ही खोला जाएगा। वहीं, सभी बार, मॉडल शॉप, बीयर, देशी-विदेशी शराब दुकानों को बंद रखा जाएगा। इस संबंध में लाइसेंसधारकों को सूचित कर दिया गया है।
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जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अग्रिम आदेशों तक शुक्रवार की रात आठ बजे से प्रत्येक सोमवार की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि में सिर्फ पंचायत चुनावों से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
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अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का काम किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर पहली बार में एक हजार रुपये और दूसरी बार दस हजार रुपया का जुर्माना किया जाएगा। पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। शनिवार व रविवार को विशेष रूप से फार्मास्युटिकल, अन्य उद्योगों जैसे दवा, सैनिटाइज बनाने वाले उद्योगों को चलाने की अनुमति होगी।
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शादी के समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों, खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार व अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। पूर्व निर्धारित परीक्षा कोरोना प्रोटोकॉल के साथ होंगी। परीक्षार्थियों को आईडी कार्ड दिखाने पर आवागमन की छूट रहेगी।
अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगीं। पत्रकारों को संस्थान द्वारा जारी परिचय पत्र दिखाने पर अनुमति होगी। सरकारी/निजी अस्पतालों, सरकारी/निजी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन की सप्लाई पर कोई रोक नहीं होगी।
रोडवेज बसों को विशेष परिस्थिति में चलाने की अनुमति
अलीगढ़ परिक्षेत्र के प्रभारी आरएम विनोद कुमार ने बताया कि रोडवेज बसों को विशेष परिस्थिति में 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलाया जाएगा। सामान्य तौर पर बसों को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर, ट्रेन से यात्री आते हैं और उनको गंतव्य तक पहुंचाना है तो रेलवे अधिकारियों द्वारा अवगत कराया जाएगा, उसके आधार पर बसों को रवाना किया जाएगा।
धार्मिक कार्यक्रम घरों के भीतर ही होंगे
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि अब धार्मिक कार्यक्रम खुले स्थान पर नहीं होंगे। इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जनता को साफ निर्देश हैं कि वह धार्मिक आयोजन अपने घर के भीतर परिवार के सदस्यों के साथ आयोजित करें।
दूध, फल, सब्जी की दुकानें सुबह 7 से 11 और शाम 4:30 से 7:30 बजे तक खुलेंगी
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि दूध, फल, सब्जी की दुकानों को शनिवार व रविवार को सुबह सात से 11 बजे और शाम को 4:30 बजे से 7:30 बजे के बीच ही खोला जाएगा। वहीं, सभी बार, मॉडल शॉप, बीयर, देशी-विदेशी शराब दुकानों को बंद रखा जाएगा। इस संबंध में लाइसेंसधारकों को सूचित कर दिया गया है।