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आज रात आठ बजे से बुधवार सुबह सात बजे तक कर्फ्यू
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कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आज रात से मंगलवार सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। वहीं, मंगलवार को संपूर्ण जिले में साप्ताहिक बंदी रहेगी। इसके चलते आज रात आठ बजे से लेकर बुधवार सुबह सात बजे जिलेवासी कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों में रहेंगे।
इस दौरान मंगलवार तक राज्य परिवहन निगम की रोडवेज बसें भी नहीं चलेगी। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में बसों को चलाया जाएगा, उसमें भी निर्धारित क्षमता के सापेक्ष 50 प्रतिशत सवारियों को बैठाने की अनुमति है। रेलवे स्टेशन आने वाले यात्रियों को अगर रोडवेज बसों से कहीं जाना होगा तो रेलवे प्रशासन के अनुरोध पर रोडवेज के अधिकारी बसों को संचालित करेंगे।
दूध, फल, सब्जी की दुकानें सुबह 7 से 11 और शाम 4:30 से 7:30 बजे के बीच खुलेंगी। वहीं, सभी बार, मॉडल शॉप, बीयर, देशी-विदेशी शराब दुकानों को बंद रखा जाएगा। शादी समारोह पूर्व की गाइड लाइन के अनुसार खुले स्थान पर 100 मेहमानों और बंद स्थान पर 50 मेहमानों के साथ हो सकेंगे।
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कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस अवधि में सिर्फ पंचायत चुनावों से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का काम किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर पहली बार में एक हजार रुपये और दूसरी बार दस हजार रुपया का जुर्माना किया जाएगा।
पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। फार्मा, अन्य उद्योगों जैसे दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। पूर्व निर्धारित परीक्षा कोरोना प्रोटोकॉल के साथ होंगी। परीक्षार्थियों को आईडी कार्ड दिखाने पर आवागमन की छूट रहेगी।
पास के तौर पर मान्य होगा। वहीं, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगीं। प्रभारी जिलाधिकारी/सीडीओ अंकित खंडेलवाल ने बताया कि शासन की ओर से जारी सभी गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा।
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इस दौरान मंगलवार तक राज्य परिवहन निगम की रोडवेज बसें भी नहीं चलेगी। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में बसों को चलाया जाएगा, उसमें भी निर्धारित क्षमता के सापेक्ष 50 प्रतिशत सवारियों को बैठाने की अनुमति है। रेलवे स्टेशन आने वाले यात्रियों को अगर रोडवेज बसों से कहीं जाना होगा तो रेलवे प्रशासन के अनुरोध पर रोडवेज के अधिकारी बसों को संचालित करेंगे।
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दूध, फल, सब्जी की दुकानें सुबह 7 से 11 और शाम 4:30 से 7:30 बजे के बीच खुलेंगी। वहीं, सभी बार, मॉडल शॉप, बीयर, देशी-विदेशी शराब दुकानों को बंद रखा जाएगा। शादी समारोह पूर्व की गाइड लाइन के अनुसार खुले स्थान पर 100 मेहमानों और बंद स्थान पर 50 मेहमानों के साथ हो सकेंगे।
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कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस अवधि में सिर्फ पंचायत चुनावों से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का काम किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर पहली बार में एक हजार रुपये और दूसरी बार दस हजार रुपया का जुर्माना किया जाएगा।
पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। फार्मा, अन्य उद्योगों जैसे दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। पूर्व निर्धारित परीक्षा कोरोना प्रोटोकॉल के साथ होंगी। परीक्षार्थियों को आईडी कार्ड दिखाने पर आवागमन की छूट रहेगी।
पास के तौर पर मान्य होगा। वहीं, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगीं। प्रभारी जिलाधिकारी/सीडीओ अंकित खंडेलवाल ने बताया कि शासन की ओर से जारी सभी गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा।