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किशोरी के सौदेबाज को पांच साल की कैद

Sun, 31 Jan 2016 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/अलीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो/अलीगढ़ Updated Sun, 31 Jan 2016 01:57 AM IST
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पश्चिम बंगाल की किशोरी को गभाना में बेचने और दुष्कर्म जैसे संगीन मुकदमे में एक आरोपी को अदालत ने दंडित किया है। फास्ट ट्रैक न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश जमशेद अली ने उसे पांच साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता महाराज सिंह के अनुसार पश्चिम बंगाल के नदिया क्षेत्र की किशोरी 2 अक्तूबर 1995 को गभाना के गांव ग्वालरा में अपने दादा-दादी के साथ काम की तलाश में बहनोई के घर आई। जहां बहनोई ने दादा-दादी को तो डरा धमकाकर भगा दिया और किशोरी को कुंवरपाल गिरी के हाथों पांच हजार में बेच दिया।
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 कुंवरपाल गिरी ने अपने विकलांग बेटे से उसकी शादी करानी चाही। जब उसने विरोध किया तो दिल्ली के दो लोगों के हाथों सात हजार में किशोरी को बेच दिया। अपने घर में आरोपियों से दुष्कर्म कराया। वही लोग उसे 19 अक्तूबर को लेकर जा रहे थे, तभी रात में गश्त के दौरान गभाना पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।
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चूंकि पश्चिम बंगाल पुलिस का मीमो एसओ गभाना को मिला हुआ था। इस मामले में बयान के आधार पर मुकदमा हुआ। मामला सत्र परीक्षण के लिए अदालत आया। जहां लंबे समय बाद किशोरी को पश्चिम बंगाल से गवाही के लिए बुलाया गया। गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी कुंवरपाल गिरी को पांच साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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