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ऋषि की पत्नी जेल में बीमार, इसलिए नहीं बना आरोप
Wed, 10 Nov 2021 12:38 AM IST
राजेश सिंह
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
Published by: राजेश सिंह
Updated Wed, 10 Nov 2021 12:38 AM IST
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जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपियों में शामिल माफिया ऋषि शर्मा की पूर्व ब्लॉक प्रमुख पत्नी रेनू शर्मा जेल में बीमार है। इसलिए वह मंगलवार को आरोप तय होने संबंधी तलबी तारीख पर पेश नहीं हो सकी। इसी के चलते अन्य आरोपियों पर भी आरोप नहीं तय हो सके। एक अन्य मुकदमे में आरोपी गौतम की ओर से आरोप तय होने के खिलाफ अर्जी दी गई है। इसके चलते न्यायालय ने दोनों मामलों में 15 नवंबर तारीख नियत कर दी है।
एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार, एडीजे-9 के न्यायालय में शराब कांड के जवां से जुड़े मुकदमे में आरोप तय करने की प्रक्रिया के लिए ऋषि, मुनीष, विजेंद्र कपूर, अनिल चौधरी सहित अन्य आरोपी तलब थे। इसमें रेनू शर्मा भी तलब थी। रेनू को छोड़कर बाकी आरोपी जेल से अदालत में पेश किए गए। न्यायालय में रेनू के संबंध में बीमारी के चलते न आने की अर्जी दी गई। इसलिए इस मामले में आरोप तय न करते हुए 15 तारीख नियत कर दी गई। इसी तरह अकराबाद के मुकदमे में गौतम कुमार की ओर से आरोप तय करने के खिलाफ अर्जी दी गई। इसमें भी न्यायालय ने 15 तारीख नियत कर दी है।
महुआ खेड़ा के मुकदमे में इंस्पेक्टर के बयान दर्ज
जहरीली शराब कांड के दौरान विपिन की निशानदेही पर महुआ खेड़ा क्षेत्र से नकली शराब का जखीरा बरामद करने संबंधी मुकदमे में तत्कालीन इंस्पेक्टर गांधीपार्क हरिभान सिंह राठौर के मंगलवार को बयान दर्ज हुए। एडीजीसी चौ.जितेंद्र सिंह के अनुसार एडीजे विशेष न्यायालय की अदालत में गवाही के लिए मंगलवार को वर्तमान में गोंडा में तैनात इंस्पेक्टर हरिभान सिंह राठौर को तलब किया गया, जिसमें उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। एडीजीसी के अनुसार अब इस मामले में अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
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एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार, एडीजे-9 के न्यायालय में शराब कांड के जवां से जुड़े मुकदमे में आरोप तय करने की प्रक्रिया के लिए ऋषि, मुनीष, विजेंद्र कपूर, अनिल चौधरी सहित अन्य आरोपी तलब थे। इसमें रेनू शर्मा भी तलब थी। रेनू को छोड़कर बाकी आरोपी जेल से अदालत में पेश किए गए। न्यायालय में रेनू के संबंध में बीमारी के चलते न आने की अर्जी दी गई। इसलिए इस मामले में आरोप तय न करते हुए 15 तारीख नियत कर दी गई। इसी तरह अकराबाद के मुकदमे में गौतम कुमार की ओर से आरोप तय करने के खिलाफ अर्जी दी गई। इसमें भी न्यायालय ने 15 तारीख नियत कर दी है।
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महुआ खेड़ा के मुकदमे में इंस्पेक्टर के बयान दर्ज
जहरीली शराब कांड के दौरान विपिन की निशानदेही पर महुआ खेड़ा क्षेत्र से नकली शराब का जखीरा बरामद करने संबंधी मुकदमे में तत्कालीन इंस्पेक्टर गांधीपार्क हरिभान सिंह राठौर के मंगलवार को बयान दर्ज हुए। एडीजीसी चौ.जितेंद्र सिंह के अनुसार एडीजे विशेष न्यायालय की अदालत में गवाही के लिए मंगलवार को वर्तमान में गोंडा में तैनात इंस्पेक्टर हरिभान सिंह राठौर को तलब किया गया, जिसमें उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। एडीजीसी के अनुसार अब इस मामले में अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
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