फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Rishi's wife ill in jail, so the charge was not made

ऋषि की पत्नी जेल में बीमार, इसलिए नहीं बना आरोप 

Wed, 10 Nov 2021 12:38 AM IST
राजेश सिंह क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़ Published by: राजेश सिंह Updated Wed, 10 Nov 2021 12:38 AM IST
विज्ञापन
जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपियों में शामिल माफिया ऋषि शर्मा की पूर्व ब्लॉक प्रमुख पत्नी रेनू शर्मा जेल में बीमार है। इसलिए वह मंगलवार को आरोप तय होने संबंधी तलबी तारीख पर पेश नहीं हो सकी। इसी के चलते अन्य आरोपियों पर भी आरोप नहीं तय हो सके। एक अन्य मुकदमे में आरोपी गौतम की ओर से आरोप तय होने के खिलाफ अर्जी दी गई है। इसके चलते न्यायालय ने दोनों मामलों में 15 नवंबर तारीख नियत कर दी है।
विज्ञापन



एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार, एडीजे-9 के न्यायालय में शराब कांड के जवां से जुड़े मुकदमे में आरोप तय करने की प्रक्रिया के लिए ऋषि, मुनीष, विजेंद्र कपूर, अनिल चौधरी सहित अन्य आरोपी तलब थे। इसमें रेनू शर्मा भी तलब थी। रेनू को छोड़कर बाकी आरोपी जेल से अदालत में पेश किए गए। न्यायालय में रेनू के संबंध में बीमारी के चलते न आने की अर्जी दी गई। इसलिए इस मामले में आरोप तय न करते हुए 15 तारीख नियत कर दी गई। इसी तरह अकराबाद के मुकदमे में गौतम कुमार की ओर से आरोप तय करने के खिलाफ अर्जी दी गई। इसमें भी न्यायालय ने 15 तारीख नियत कर दी है।
विज्ञापन



महुआ खेड़ा के मुकदमे में इंस्पेक्टर के बयान दर्ज
जहरीली शराब कांड के दौरान विपिन की निशानदेही पर महुआ खेड़ा क्षेत्र से नकली शराब का जखीरा बरामद करने संबंधी मुकदमे में तत्कालीन इंस्पेक्टर गांधीपार्क हरिभान सिंह राठौर के मंगलवार को बयान दर्ज हुए। एडीजीसी चौ.जितेंद्र सिंह के अनुसार एडीजे विशेष न्यायालय की अदालत में गवाही के लिए मंगलवार को वर्तमान में गोंडा में तैनात इंस्पेक्टर हरिभान सिंह राठौर को तलब किया गया, जिसमें उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। एडीजीसी के अनुसार अब इस मामले में अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed