असहयोग पर व्यापारी के खिलाफ मुकदमे की तैयारी
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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम से सैंपल न भरवाना एवं असहयोग करने के मामले में सुदामापुरी के परचून विक्रेता कार्रवाई की जद में आ गए हैं। टीम ने उनके खिलाफ प्रिवेंशन की धारा में मुकद्दमा दर्ज कराने की इजाजत जिला अभिहित अधिकारी से मांगी है। टीम ने विभिन्न स्थानों पर चेकिंग करते हुए देशी घी समेत सात आइटमों के नमूने भरे हैं।
होली समेत अन्य त्योहारों के दृष्टिगत् खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार को खाद्य पदार्थो के नमूने भरे। इस दौरान सुदामापुरी में मोहन प्रोवीजन स्टोर के नाम से दुकान चलाने वाले रामप्रकाश अग्रवाल के यहां चेकिंग का प्रयास किया गया तो उन्होंने एसएसओ डा.ओपी सिंह एवं एमपी सिंह को ऐसा नहीं करने दिया और सैंपल भरवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया। उनके खिलाफ प्रिवेंशन एक्ट में कार्रवाई के लिये जिला अभिहित अधिकारी से इजाजत मांगी गई है।
बताते चलें कि प्रिवेंशन की कार्रवाई के लिये एफडीए अफसर सीधे अपनी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के लिये अधिकृत हैं। दोषी पाए जाने पर आरोपी पर पांच लाख रुपया जुर्माना एवं छह माह की सजा का प्रावधान है। टीम ने विष्णुपुरी स्थित पंचरतन जनरल स्टोर से बिस्कुट व रस्क, प्रयाग मिल कंपाउंड से शेखर सैनी की दुकान से हल्दी एवं मिर्च, सुदामापुरी में सुरेश चंद अग्रवाल की दुकान से नमकीन व कचरी के नमूने भरे गए।
इधर रामघाट रोड किशनपुर तिराहे के समीप से गांव से देशी घी बनाकर घूम घूम कर बेचने वाले भूपेंद्र को रोक कर देशी घी का सैंपल भी लिया गया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र द्विवेदी ने बताया कि चेकिंग में असहयोग करने वाले व्यापारी के खिलाफ प्रिवेंशन एक्ट में मुकद्दमा दर्ज कराने के लिये जिला अभिहित अधिकारी से इजाजत मांगी गई है।