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बिजली चोरी में जमानत खारिज
Updated Fri, 21 Sep 2018 02:16 AM IST
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
कोल्ड स्टोर में बिजली चोरी के मामले में अदालत ने जमानत खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश सप्तम संजय कुमार ने इसका आदेश दिया है। विद्युत विभाग के अधिवक्ता सत्यदेव उपाध्याय ने कहा है कि अलीगढ़ पलवल रोड के सुजानपुर पर मैसर्स अल्का आइस एंड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड संचालित है।
जिसमें 15 मई 2015 को बिजली विभाग ने छापा मारा और बिजली चोरी पकड़ी है। अदालत ने इस मामले में 85 लाख 78 हजार 378 रुपये का राजस्व और 36 लाख का शमन शुल्क तय किया।
तयशुदा राशि जमा नहीं होने पर संचालिका अलका पत्नी कमल सिंह निवासी गाजियाबाद की जमानत रदद कर दी गई है। वहीं अलका का तर्क है कि कोल्ड स्टोर का संचालन और बिजली आदि की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। इसके लिए मोहन सिंह जिम्मेदार हैं।
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कोल्ड स्टोर में बिजली चोरी के मामले में अदालत ने जमानत खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश सप्तम संजय कुमार ने इसका आदेश दिया है। विद्युत विभाग के अधिवक्ता सत्यदेव उपाध्याय ने कहा है कि अलीगढ़ पलवल रोड के सुजानपुर पर मैसर्स अल्का आइस एंड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड संचालित है।
जिसमें 15 मई 2015 को बिजली विभाग ने छापा मारा और बिजली चोरी पकड़ी है। अदालत ने इस मामले में 85 लाख 78 हजार 378 रुपये का राजस्व और 36 लाख का शमन शुल्क तय किया।
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तयशुदा राशि जमा नहीं होने पर संचालिका अलका पत्नी कमल सिंह निवासी गाजियाबाद की जमानत रदद कर दी गई है। वहीं अलका का तर्क है कि कोल्ड स्टोर का संचालन और बिजली आदि की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। इसके लिए मोहन सिंह जिम्मेदार हैं।
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