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मारपीट और गाली गलौज के मामले में चार साल की कैद
Updated Thu, 09 Aug 2018 02:12 AM IST
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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
मारपीट, बदनीयती और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को चार वर्ष की कैद और दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। एक आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया है।
एडीजीसी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि थाना पाली मुकीमपुर के एक गांव की रहने वाली एक युवती ने 24 दिसंबर 2005 को दर्ज करायी रिपोर्ट में कहा कि वह गांव के बाहर सड़क के किनारे गोबर पाथ रही थी।
तभी गांव के जुगेंद्र पुत्र जयपाल जाट ने उसे बदनीयती से दबोच लिया। विरोध करने पर उसके और उसकी मां के साथ मारपीट की। साथ ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया।
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इस मामले की अदालत में सुनवाई हुई। जिसके बाद अदालत ने आरोपी जुगेंद्र को चार वर्ष की कैद और दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। इस मामले में अदालत ने दूसरे आरोपी बाबी को दोषमुक्त कर दिया।
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मारपीट, बदनीयती और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को चार वर्ष की कैद और दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। एक आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया है।
एडीजीसी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि थाना पाली मुकीमपुर के एक गांव की रहने वाली एक युवती ने 24 दिसंबर 2005 को दर्ज करायी रिपोर्ट में कहा कि वह गांव के बाहर सड़क के किनारे गोबर पाथ रही थी।
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तभी गांव के जुगेंद्र पुत्र जयपाल जाट ने उसे बदनीयती से दबोच लिया। विरोध करने पर उसके और उसकी मां के साथ मारपीट की। साथ ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया।
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इस मामले की अदालत में सुनवाई हुई। जिसके बाद अदालत ने आरोपी जुगेंद्र को चार वर्ष की कैद और दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। इस मामले में अदालत ने दूसरे आरोपी बाबी को दोषमुक्त कर दिया।