फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   मजदूर की बेटी संग दुष्कर्म में भट्ठा मजदूर ठेकेदार को सजा

मजदूर की बेटी संग दुष्कर्म में भट्ठा मजदूर ठेकेदार को सजा

Sun, 21 Oct 2018 01:36 AM IST
Updated Sun, 21 Oct 2018 01:36 AM IST
विज्ञापन
मजदूर की बेटी संग दुष्कर्म में भट्ठा मजदूर ठेकेदार को सजा
क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़
विज्ञापन

चंडौस क्षेत्र के ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर रहे परिवार की 14 वर्षीय बेटी संग दुष्कर्म के आरोप में भट्ठा मजदूर ठेकेदार को अदालत ने दस साल की सजा से दंडित किया है। पीड़ित परिवार गैर जनपद से ताल्लुक रखता है और यह मुकदमा एसएसपी के निर्देश पर दर्ज किया गया है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी हर्षवर्द्धन सिंह के अनुसार गैरजनपद का मजदूर परिवार यहां चंडौस क्षेत्र के भट्ठे पर मजदूरी कर रहा था। वाकया 8 दिसंबर 2014 का है, जब परिवार की 14 वर्षीय बेटी की तबियत बिगड़ी तो मजदूर अपनी बेटी को लेकर लेबर ठेकेदार बच्चू उर्फ हीराला निवासी बुजुर्ग जलालपुर हमीरपुर के साथ चंडौस कस्बे में डॉक्टर के पास गया। वहां दवा दिलाने के बाद बच्ची का पिता बच्ची व ठेकेदार को डॉक्टर की दुकान पर छोड़कर यह कहकर बाजार चला गया कि अभी थोड़ी देर में सामान लेकर आ रहा था।
विज्ञापन


इसके कुछ देर बाद ठेकेदार बच्ची को लेकर यह कहकर चल दिया कि उसके पिता ने कहा है कि वह भट्ठे पर ही आ जाएगा। इसके बाद उसने रास्ते में बच्ची संग दुष्कर्म को अंजाम दिया। मामले में इलाका पुलिस ने टहला दिया। बाद में एसएसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। एडीजे-8 शाहिद रजा के न्यायालय में सुनवाई के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को दस साल की सजा 40 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। साथ ही पीड़ित को जुर्माने का आधा धन देने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed