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Consumer Court: चाकलेट कंपनी पर उपभोक्ता आयोग ने लगाया बड़ा जुर्माना, यह है मामला
Thu, 02 Nov 2023 08:43 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 02 Nov 2023 08:43 PM IST
सार
अलीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने कैडबरी चाकलेट कंपनी पर 5.10 लाख रुपया का जुर्माना लगाया है। यह फैसला खराब चाकलेट खाने से बच्चों के बीमार होने संबंधी अर्जी पर सुनाया गया है।
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जिला उपभोक्ता फोरम अलीगढ़
- फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
कैडबरी चाकलेट कंपनी पर अलीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग ने 5.10 लाख रुपया का जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह फैसला खराब चाकलेट खाने से बच्चों के बीमार होने संबंधी अर्जी पर सुनाया है। साथ में पांच लाख रुपया उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने को भी कहा है।
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इस संबंध में खैर रोड स्थित वसुंधरा कालोनी के दिग्विजय सिंह ने जिला उपभोक्ता आयोग में अर्जी दायर की। जिसमें मौंडेलेज इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (कैडबरी इंडिया लिमिटेड) विंग-3 इंडियाबुल्स फींस सेंटर पारेल मुंबई के खिलाफ शिकायत दी। जिसमें कहा कि वह कैडबरी चाकलेट खाने के शौकीन हैं। अक्सर खरीदकर खाते हैं।
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दो वर्ष पहले उन्होंने दीपावली के मौके पर हापुड़ के एक स्टोर से कैडबरी चाकलेट का सेलीब्रेशन पैक खरीदा था, जिसमें सात चाकलेट निकली थीं। इस पैक में से तीन चाकलेट पड़ोसी बच्चों को गिफ्ट दीं। इनको खाने के बाद बच्चे बीमार हो गए। जिनका उपचार खुद दिग्विजय के पिता ने कराया। इस पर उन्होंने चार चाकलेट देखीं तो उन पर अलग पदार्थ लगा मिला। इस मामले में उन्होंने बाद में 6 नवंबर 2021 को कस्टमेयर केयर पर शिकायत की।
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शिकायत की सुनवाई करने के लिए कंपनी के एक अधिकारी घर पर आए। उनसे समाधान के लिए कहा गया। मगर कोई समाधान नहीं हुआ। बाद में फिर 11 नवंबर को शिकायत की। मगर कोई शिकायत नहीं हुआ। तब जाकर उन्होंने अर्जी दायर की। इसकी सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय की पीठ ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। जिसमें 5.10 लाख रुपये में से पांच हजार रुपये मुआवजा व पांच हजार वाद व्यय के रूप में देने को कहा है। साथ में पांच लाख रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करने को कहा है।