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Aligarh News: कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर प्लॉट की जमीन कब्जाने का आरोप, शिकायत
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कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ठा. संतोष सिंह पर एक महिला ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कोल तहसील में इसकी शिकायत की। गांधीपार्क क्षेत्र की डोरी नगर निवासी हेमवती ने कोल तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में इसकी शिकायत की गई। पीड़िता ने एसडीएम कोल से मामले में जांच कराकर जमीन को कब्जामुक्त कराने की मांग की है।
पीड़ित महिला के अनुसार असदपुर क्याम में गाटा संख्या में 135 में बैनामा के आधार पर वर्ष 2011 में एक प्लॉट लिया था। आरोप है कि जब भी वह प्लॉट में नींव डलवाने का काम करतीं हैं तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष ठा. संतोष सिंह प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इलाका पुलिस को बुलाकर प्लॉट पर नींव डलवाने के काम को रुकवा देते हैं। इस मामले को लेकर वह थाने से लेकर तहसील तक कई बार शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
महिला हेमवती ने आरोप लगाया कि साक्ष्य देने के बाद भी अफसर सुनने को तैयार नहीं हैं। उधर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने महिला के आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने बताया कि वे इस मामले को बतौर अधिवक्ता देख रहे हैं। पक्षधर उनका एक रिश्तेदार भी है और वह अपनी ही जमीन पर काबिज है।
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दूसरा पक्ष 10 साल से भी अधिक समय से एक अन्य गाटा नंबर का बैनामा लेकर गलत कब्जा लेने के लिए घूम रहा है। पूर्व में भी एसडीएम के स्तर से इस मामले की जांच हो चुकी है। इसमें सभी आरोप निराधार मिले हैं। इसके बाद मामला सिविल न्यायालय में भी विचाराधीन है। महिला के आरोप गलत है। प्लॉट से उनका कोई भी व्यक्तिगत मतलब नहीं है। संवाद
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पीड़ित महिला के अनुसार असदपुर क्याम में गाटा संख्या में 135 में बैनामा के आधार पर वर्ष 2011 में एक प्लॉट लिया था। आरोप है कि जब भी वह प्लॉट में नींव डलवाने का काम करतीं हैं तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष ठा. संतोष सिंह प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इलाका पुलिस को बुलाकर प्लॉट पर नींव डलवाने के काम को रुकवा देते हैं। इस मामले को लेकर वह थाने से लेकर तहसील तक कई बार शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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महिला हेमवती ने आरोप लगाया कि साक्ष्य देने के बाद भी अफसर सुनने को तैयार नहीं हैं। उधर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने महिला के आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है। उन्होंने बताया कि वे इस मामले को बतौर अधिवक्ता देख रहे हैं। पक्षधर उनका एक रिश्तेदार भी है और वह अपनी ही जमीन पर काबिज है।
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दूसरा पक्ष 10 साल से भी अधिक समय से एक अन्य गाटा नंबर का बैनामा लेकर गलत कब्जा लेने के लिए घूम रहा है। पूर्व में भी एसडीएम के स्तर से इस मामले की जांच हो चुकी है। इसमें सभी आरोप निराधार मिले हैं। इसके बाद मामला सिविल न्यायालय में भी विचाराधीन है। महिला के आरोप गलत है। प्लॉट से उनका कोई भी व्यक्तिगत मतलब नहीं है। संवाद