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फफाला दवा मार्केट एवं महावीर गंज मंडी को खोलने की सशर्त अनुमति

Thu, 14 May 2020 12:33 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 14 May 2020 12:33 AM IST
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Conditional  permission  is granted to open market.
प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के चलते बंद किए गए फफाला दवा मार्केट और महावीर गंज मंडी खुलने की सशर्त अनुमति दे दी है। होम डिलीवरी की शर्त पर महावीर गंज मंडी को दोपहर दो से चार बजे तक खोलने की अनुमति मिली है तो दवाओं के थोक मार्केट फफाला बाजार को दोपहर 2 से 5 बजे तक खोलने के आदेश दिए गए हैं। दवा विक्रेताओं को दुकान से बिक्री न करने, कंटेनमेंट एरिया के श्रमिक काम पर न बुलाने, रिटेलर को वाहन से दवाओं की सप्लाई और होम डिलीवरी के आदेश दिए गए। इस मामले में बुधवार को थाना सासनी गेट, देहली गेट एवं थाना कोतवाली में आवश्यक वस्तुओं व खाद्य पदार्थों की होगी होम डिलेवरी, पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई।
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इसमें तय किया गया कि महावीर गंज की मंडी दोपहर 2 बजे से 4:00 बजे तक होम डिलीवरी के लिए खुलेगी। कोई भी फुटकर विक्रेता थोक दुकानों पर नही जाएगा, केवल फोन व व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर देने होंगे, इसमें सोशल डिस्टेंस का पालन अवश्य किया जाए, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फफ़ाला मार्केट में दवा की दुकानें रिटेलर्स को डिलीवरी पहुंचाने के लिए दोपहर 2 बजे से 5:00 बजे तक खुली रहेंगी।
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दवा की दुकान पर कोई भी फुटकर विक्रेता नहीं आएगा। दुकानदार ऑर्डर फोन अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से लेकर उनकी डिलीवरी सुनिश्चित कराएंगे। फुटकर बिक्री की शिकायत मिलने पर दुकान को सील कर दिया जाएगा। लॉक डाउन क्षेत्रों में दूध की आपूर्ति करने वाले विक्रेता मास्क ग्लब्स पहनकर घर-घर होम डिलीवरी कर सकेंगे। दुकान पर बिक्री नहीं करेंगे। किराने की होम डिलीवरी करने वाले दुकानदार अपनी दुकान का शटर गिराकर होम डिलीवरी के ऑर्डर लेते हुए होम डिलीवरी कर सकेंगे। दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि वह होम डिलीवरी के लिए वाहन डिलीवरी मय और अपना पास संबंधित विभागीय अधिकारियों के माध्यम से नगर मजिस्ट्रेट से बनवा लें।
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एडीएम वित विधान जायसवाल ने कहा कि घरेलू गैस की आपूर्ति करने वाले हाकरों को अपनी एजेंसी की वर्दी व डीएसओ कार्यालय से प्राप्त पास रखकर चलना होगा। सब्जी और फल विक्रेता मंडी सचिव के माध्यम से निर्गत पास के आधार पर सब्जी व फ़लों की गलियों में होम डिलीवरी करेंगे। सभी आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी करने वाले श्रमिकों को मास्क, ग्लब्स पहनना व सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। डिलीवरी में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों को सैनिटाइज व व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच संबंधित संस्था को कराए जाने के निर्देश दिए गए।
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