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अलीगढ़ः हर ग्राम पंचायत तैयार होगा सिटीजन चार्टर
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आशीष श्रीवास्तव
शहर में जिस तरह विभिन्न विभाग अपनी सेवाओं एवं शिकायतों के निस्तारण के लिए सिटीजन चार्टर लागू करते हैं, अब ग्राम पंचायतें भी सिटीजन चार्टर लागू करेंगी। मेरी पंचायत, मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारे द्वार स्कीम में शासन ने सभी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने के आदेश दिए हैं।
चार्टर के मामले में आदेश जारी करते हुए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि योजना में प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाएगा। यह चार्टर ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदित कराना होगा। चार्टर में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया जाएगा, जो पंचायत द्वारा नियमित आधार पर जनसामान्य को प्रदान की जा रही हैं।
ग्राम पंचायतों के सिटीजन चार्टर के मुख्य बिंदु
1. पंचायत का संकल्प और मिशन
2. सेवा का नाम, विवरण, समयावधि, कार्मिक का नाम एवं संपर्क विवरण
3. सेवा मानक एवं सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया
4. शिकायत निवारण प्रणाली एवं उच्चाधिकारी का विवरण
ये रहेगा चार्टर का एजेंडा
- जुलाई माह के अंत में ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएंगी
- माह के अंत में ग्राम सभा की बैठकों की समय सारिणी अपलोड होगी
- एक अगस्त को सभी ग्राम पंचायतों में फैसिलिटेटर की नियुक्ति
- दो अगस्त को फैसिलिटेटर को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा
- इसी दिन ग्राम सभा की बैठक के लिये लाइन विभागों के फ्रंटलाइन वर्करों की नियुक्ति होगी
- 12 अगस्त को ग्राम सभा की बैठक में चार्टर कोफाइनल किया जाएगा
- 15 अगस्त को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सिटीजन चार्टर का प्रकाशन
शहरों की तर्ज पर ग्राम सभाओं में भी सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत राज विभाग समेत 18 विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। 15 अगस्त को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सिटीजन चार्टर का प्रकाशन होगा। इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
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- धनंजय जायसवाल, जिला पंचायत राज अधिकारी
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शहर में जिस तरह विभिन्न विभाग अपनी सेवाओं एवं शिकायतों के निस्तारण के लिए सिटीजन चार्टर लागू करते हैं, अब ग्राम पंचायतें भी सिटीजन चार्टर लागू करेंगी। मेरी पंचायत, मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारे द्वार स्कीम में शासन ने सभी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने के आदेश दिए हैं।
चार्टर के मामले में आदेश जारी करते हुए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि योजना में प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाएगा। यह चार्टर ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदित कराना होगा। चार्टर में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया जाएगा, जो पंचायत द्वारा नियमित आधार पर जनसामान्य को प्रदान की जा रही हैं।
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ग्राम पंचायतों के सिटीजन चार्टर के मुख्य बिंदु
1. पंचायत का संकल्प और मिशन
2. सेवा का नाम, विवरण, समयावधि, कार्मिक का नाम एवं संपर्क विवरण
3. सेवा मानक एवं सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया
4. शिकायत निवारण प्रणाली एवं उच्चाधिकारी का विवरण
ये रहेगा चार्टर का एजेंडा
- जुलाई माह के अंत में ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएंगी
- माह के अंत में ग्राम सभा की बैठकों की समय सारिणी अपलोड होगी
- एक अगस्त को सभी ग्राम पंचायतों में फैसिलिटेटर की नियुक्ति
- दो अगस्त को फैसिलिटेटर को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा
- इसी दिन ग्राम सभा की बैठक के लिये लाइन विभागों के फ्रंटलाइन वर्करों की नियुक्ति होगी
- 12 अगस्त को ग्राम सभा की बैठक में चार्टर कोफाइनल किया जाएगा
- 15 अगस्त को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सिटीजन चार्टर का प्रकाशन
शहरों की तर्ज पर ग्राम सभाओं में भी सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत राज विभाग समेत 18 विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। 15 अगस्त को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सिटीजन चार्टर का प्रकाशन होगा। इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
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- धनंजय जायसवाल, जिला पंचायत राज अधिकारी