फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Child Trafficking : Bail application rejected of eight people

अलीगढ़ः बच्चा तस्करी करने वाले आठ लोगों की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 05 Aug 2021 12:06 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Aug 2021 12:06 AM IST
विज्ञापन
Child Trafficking : Bail application rejected of eight people
बिहार के अलग-अलग जनपदों से बच्चों को बाल श्रम के लिए तस्करी कर दिल्ली ले जाने के मामले में आठ आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। जमानत अर्जियां एडीजे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अशोक कुमार के न्यायालय से खारिज की गई हैं। न्यायालय ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए झूठ बोलकर बच्चों को ले जाने के आधार पर जमानत अर्जी खारिज की है।
विज्ञापन

वाकये के अनुसार, 27 व 29 जून को जीआरपी-आरपीएफ ने दिल्ली जा रही ट्रेनों में से तस्करी कर ले जाए जा रहे बच्चे बरामद किए थे। दोनों दिन कंट्रोल से सूचना मिली थी। इस पर ट्रेनों के प्लेटफार्म पर रुकने पर चेकिंग कर एक दिन 15 व दूसरे दिन 8 बच्चे बरामद किए। पूछताछ में साफ हुआ कि बच्चों व उनके परिवारों को यह बताया गया है कि इन्हें मदरसों में निशुल्क में पढ़ाने ले जाया जा रहा है। मगर हकीकत में इन्हें मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। पहले दिन पुलिस ने बिहार के दौलताबाद का जमील, कटिहार का विनोद व सद्दाम, औरंगाबाद बुलंदशहर का प्रेमपाल और दूसरे दिन बिहार के कटिहार का शंभू शर्मा, तौहीद, नदीम अख्तर व आमोर का निजाम पकड़े थे। सभी को दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा गया। इनकी ओर से जमानत अर्जियां दायर की गईं, जिनकी सुनवाई करते हुए एडीजे ईसी एक्ट के न्यायालय के न्यायाधीश ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं।
विज्ञापन

नहीं आया विनय के खिलाफ गवाह, अब 9 को सुनवाई
अलीगढ़। बाबरी मंडी में मो .तारिक की हत्या के आरोपी युवा भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय के खिलाफ बुधवार को गवाही की पहली तारीख नियत थी। मगर गवाह न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। इसे लेकर अब न्यायालय ने मामले में 9 तारीख नियत कर दी है। बता दें कि पहली गवाही के रूप में तारिक के पिता को न्यायालय ने तलब किया था। यह जानकारी एडीजीसी गोपाल सिंह राना ने दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

टप्पल की बच्ची की हत्या में सुनवाई 6 को
टप्पल में ढाई साल की मासूम की हत्या के मामले में सुनवाई की 6 तारीख न्यायालय में नियत की गई है। कोरोना कॉल में न्यायालय में मुकदमों में गवाही की प्रक्रिया रुकी होने के कारण इस मामले में गवाही रुकी हुई थी। हालांकि इस मामले में सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख नियत थी। गवाही के लिए बच्ची के परिवार के दस साल के बच्चे को तलब किया हुआ था। मगर किन्हीं कारणों से बच्चा गवाही के लिए नहीं आ सका। पूर्व में उसकी आधी गवाही हो भी चुकी है। अब इस मामले में एडीजे-12 के न्यायालय ने 6 अगस्त तारीख नियत कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed