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अलीगढ़ः बच्चा तस्करी करने वाले आठ लोगों की जमानत अर्जी खारिज
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बिहार के अलग-अलग जनपदों से बच्चों को बाल श्रम के लिए तस्करी कर दिल्ली ले जाने के मामले में आठ आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं। जमानत अर्जियां एडीजे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अशोक कुमार के न्यायालय से खारिज की गई हैं। न्यायालय ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए झूठ बोलकर बच्चों को ले जाने के आधार पर जमानत अर्जी खारिज की है।
वाकये के अनुसार, 27 व 29 जून को जीआरपी-आरपीएफ ने दिल्ली जा रही ट्रेनों में से तस्करी कर ले जाए जा रहे बच्चे बरामद किए थे। दोनों दिन कंट्रोल से सूचना मिली थी। इस पर ट्रेनों के प्लेटफार्म पर रुकने पर चेकिंग कर एक दिन 15 व दूसरे दिन 8 बच्चे बरामद किए। पूछताछ में साफ हुआ कि बच्चों व उनके परिवारों को यह बताया गया है कि इन्हें मदरसों में निशुल्क में पढ़ाने ले जाया जा रहा है। मगर हकीकत में इन्हें मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। पहले दिन पुलिस ने बिहार के दौलताबाद का जमील, कटिहार का विनोद व सद्दाम, औरंगाबाद बुलंदशहर का प्रेमपाल और दूसरे दिन बिहार के कटिहार का शंभू शर्मा, तौहीद, नदीम अख्तर व आमोर का निजाम पकड़े थे। सभी को दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा गया। इनकी ओर से जमानत अर्जियां दायर की गईं, जिनकी सुनवाई करते हुए एडीजे ईसी एक्ट के न्यायालय के न्यायाधीश ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं।
नहीं आया विनय के खिलाफ गवाह, अब 9 को सुनवाई
अलीगढ़। बाबरी मंडी में मो .तारिक की हत्या के आरोपी युवा भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय के खिलाफ बुधवार को गवाही की पहली तारीख नियत थी। मगर गवाह न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। इसे लेकर अब न्यायालय ने मामले में 9 तारीख नियत कर दी है। बता दें कि पहली गवाही के रूप में तारिक के पिता को न्यायालय ने तलब किया था। यह जानकारी एडीजीसी गोपाल सिंह राना ने दी है।
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टप्पल की बच्ची की हत्या में सुनवाई 6 को
टप्पल में ढाई साल की मासूम की हत्या के मामले में सुनवाई की 6 तारीख न्यायालय में नियत की गई है। कोरोना कॉल में न्यायालय में मुकदमों में गवाही की प्रक्रिया रुकी होने के कारण इस मामले में गवाही रुकी हुई थी। हालांकि इस मामले में सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख नियत थी। गवाही के लिए बच्ची के परिवार के दस साल के बच्चे को तलब किया हुआ था। मगर किन्हीं कारणों से बच्चा गवाही के लिए नहीं आ सका। पूर्व में उसकी आधी गवाही हो भी चुकी है। अब इस मामले में एडीजे-12 के न्यायालय ने 6 अगस्त तारीख नियत कर दी है।
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वाकये के अनुसार, 27 व 29 जून को जीआरपी-आरपीएफ ने दिल्ली जा रही ट्रेनों में से तस्करी कर ले जाए जा रहे बच्चे बरामद किए थे। दोनों दिन कंट्रोल से सूचना मिली थी। इस पर ट्रेनों के प्लेटफार्म पर रुकने पर चेकिंग कर एक दिन 15 व दूसरे दिन 8 बच्चे बरामद किए। पूछताछ में साफ हुआ कि बच्चों व उनके परिवारों को यह बताया गया है कि इन्हें मदरसों में निशुल्क में पढ़ाने ले जाया जा रहा है। मगर हकीकत में इन्हें मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। पहले दिन पुलिस ने बिहार के दौलताबाद का जमील, कटिहार का विनोद व सद्दाम, औरंगाबाद बुलंदशहर का प्रेमपाल और दूसरे दिन बिहार के कटिहार का शंभू शर्मा, तौहीद, नदीम अख्तर व आमोर का निजाम पकड़े थे। सभी को दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा गया। इनकी ओर से जमानत अर्जियां दायर की गईं, जिनकी सुनवाई करते हुए एडीजे ईसी एक्ट के न्यायालय के न्यायाधीश ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं।
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नहीं आया विनय के खिलाफ गवाह, अब 9 को सुनवाई
अलीगढ़। बाबरी मंडी में मो .तारिक की हत्या के आरोपी युवा भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय के खिलाफ बुधवार को गवाही की पहली तारीख नियत थी। मगर गवाह न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। इसे लेकर अब न्यायालय ने मामले में 9 तारीख नियत कर दी है। बता दें कि पहली गवाही के रूप में तारिक के पिता को न्यायालय ने तलब किया था। यह जानकारी एडीजीसी गोपाल सिंह राना ने दी है।
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टप्पल की बच्ची की हत्या में सुनवाई 6 को
टप्पल में ढाई साल की मासूम की हत्या के मामले में सुनवाई की 6 तारीख न्यायालय में नियत की गई है। कोरोना कॉल में न्यायालय में मुकदमों में गवाही की प्रक्रिया रुकी होने के कारण इस मामले में गवाही रुकी हुई थी। हालांकि इस मामले में सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख नियत थी। गवाही के लिए बच्ची के परिवार के दस साल के बच्चे को तलब किया हुआ था। मगर किन्हीं कारणों से बच्चा गवाही के लिए नहीं आ सका। पूर्व में उसकी आधी गवाही हो भी चुकी है। अब इस मामले में एडीजे-12 के न्यायालय ने 6 अगस्त तारीख नियत कर दी है।