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अलीगढ़ः भाजपा विधायक संजीव राजा कोर्ट में हाजिर, जमानत मिली
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भाजपा के शहर क्षेत्र से विधयाक संजीव राजा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट में उन्हें जमानत मिल गई है। वे बुधवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। इस दौरान उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत अर्जी दायर की, जिस पर उन्हें जमानत दे दी गई। साथ में शर्त तय की गई है कि प्रत्येक तारीख पर वे न्यायालय में हाजिर होंगे।
विधायक संजीव राजा के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार अग्रवाल के अनुसार, एमपी/एमएलए कोर्ट से संजीव राजा के खिलाफ चार मुकदमों में गैर जमानती वारंट चल रहे थे, जिनमें एक मुकदमा सासनी गेट में पुलिस के खिलाफ जाम, हमले आदि का है। दूसरा, बन्नादेवी में पुलिस के खिलाफ हंगामा, प्रदर्शन का है। इसी तरह दो मुकदमे देहली गेट थाने के हैं, जिनमें एक रोरावर कांड से जुड़ा है। इन चारों में न्यायालय में हाजिर न होने के कारण उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी थे। इस पर बुधवार को विधायक न्यायालय में हाजिर हुए। जहां उन्हें अभिरक्षा में ले लिया गया। बाद में उनके अधिवक्ता की ओर से जमानत अर्जियां दायर की गईं, जिस पर न्यायालय ने उन्हें जमानत देते हुए प्रत्येक तारीख पर हाजिर होने के निर्देश दिए। अधिवक्ता शैलेंद्र अग्रवाल के अनुसार न्यायालय ने जमानत दे दी है। अब आदेश का पालन होगा। एडीजीसी रामकुमार ने भी विधायक को जमानत मिलने की पुष्टि की है।
पॉक्सो एक्ट में चार साल की सजा
एडीजे विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश नंद प्रताप ओझा के न्यायालय से दुष्कर्म की कोशिश व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजन महेश चंद्र के अनुसार, छर्रा क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की किशोरी संग 19/20 अगस्त 2020 को छेड़खानी व दुष्कर्म की कोशिश की घटना हुई थी। आरोपी गांव का ही उसी जाति का इस्लाम है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को चार साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं पांच हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
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तारिक हत्याकांड में आज की तारीख नियत
बाबरी मंडी इलाके में सांप्रदायिक टकराव के दौरान हुई मो.तारिक की हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को गवाही नहीं हो सकी। अब इस मामले में शुक्रवार की तारीख नियत कर दी गई है। इस मामले में आरोपी भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय एटा जेल में निरुद्ध है। एडीजीसी गोपाल सिंह राणा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज चौहान के अनुसार इस मामले में बृहस्पतिवार की तारीख नियत थी। अब शुक्रवार की तारीख नियत कर दी गई है।
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विधायक संजीव राजा के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार अग्रवाल के अनुसार, एमपी/एमएलए कोर्ट से संजीव राजा के खिलाफ चार मुकदमों में गैर जमानती वारंट चल रहे थे, जिनमें एक मुकदमा सासनी गेट में पुलिस के खिलाफ जाम, हमले आदि का है। दूसरा, बन्नादेवी में पुलिस के खिलाफ हंगामा, प्रदर्शन का है। इसी तरह दो मुकदमे देहली गेट थाने के हैं, जिनमें एक रोरावर कांड से जुड़ा है। इन चारों में न्यायालय में हाजिर न होने के कारण उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी थे। इस पर बुधवार को विधायक न्यायालय में हाजिर हुए। जहां उन्हें अभिरक्षा में ले लिया गया। बाद में उनके अधिवक्ता की ओर से जमानत अर्जियां दायर की गईं, जिस पर न्यायालय ने उन्हें जमानत देते हुए प्रत्येक तारीख पर हाजिर होने के निर्देश दिए। अधिवक्ता शैलेंद्र अग्रवाल के अनुसार न्यायालय ने जमानत दे दी है। अब आदेश का पालन होगा। एडीजीसी रामकुमार ने भी विधायक को जमानत मिलने की पुष्टि की है।
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पॉक्सो एक्ट में चार साल की सजा
एडीजे विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश नंद प्रताप ओझा के न्यायालय से दुष्कर्म की कोशिश व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को चार साल कैद की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजन महेश चंद्र के अनुसार, छर्रा क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की किशोरी संग 19/20 अगस्त 2020 को छेड़खानी व दुष्कर्म की कोशिश की घटना हुई थी। आरोपी गांव का ही उसी जाति का इस्लाम है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को चार साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं पांच हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
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तारिक हत्याकांड में आज की तारीख नियत
बाबरी मंडी इलाके में सांप्रदायिक टकराव के दौरान हुई मो.तारिक की हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को गवाही नहीं हो सकी। अब इस मामले में शुक्रवार की तारीख नियत कर दी गई है। इस मामले में आरोपी भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय एटा जेल में निरुद्ध है। एडीजीसी गोपाल सिंह राणा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज चौहान के अनुसार इस मामले में बृहस्पतिवार की तारीख नियत थी। अब शुक्रवार की तारीख नियत कर दी गई है।