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Aligarh News: कनेक्शन कटा होने के बावजूद भेजा बिल, एक्सईएन व एसडीओ पर 60 हजार जुर्माना
Sun, 29 Sep 2024 01:43 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sun, 29 Sep 2024 01:43 PM IST
सार
आयोग के अध्यक्ष व न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह राजपूत की पीठ ने मेघराज के बिल को समाप्त करते हुए 50 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति व 10 हजार रुपये वाद व्यय के एक्सईएन प्रथम व एसडीओ गभाना के वेतन से 30 दिन के अंदर वसूल किए जाएं।
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बिजली बिल
- फोटो : social media
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विस्तार
अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कनेक्शन कटा होने के बावजूद 79, 320 रुपये का बिल भेजने के मामले में एक्सईएन प्रथम व एसडीओ गभाना के खिलाफ आदेश सुनाया है। सेवानिवृत्त शिक्षक की शिकायत पर आयोग ने बिल को समाप्त करते हुए दोनों अधिकारियों के वेतन से 60 हजार रुपये मानसिक उत्पीड़न व वाद व्यय के रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं।
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थाना गभाना क्षेत्र के भांकरी खास निवासी मेघराज सिंह ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम व उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड गभाना के खिलाफ वाद दायर किया। मेघराज ने बताया कि वे शहर में रहते थे, इसलिए भांकरी खास का घरेलू कनेक्शन कटवा दिया था। इसके लिए 21 जनवरी 2008 को बकाया बिल एक हजार 716 रुपये जमा करके कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित कराने का आवेदन किया। 29 जनवरी 2008 को 150 रुपये स्थायी रूप से विच्छेदित (परमानेंट डिस कनेक्शन) शुल्क जमा होने के बाद भी बिजली कनेक्शन को काट दिया गया।
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फिर भी फरवरी 2022 में विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि आपका कनेक्शन अभी कागजों में चल रहा है। रिपोर्ट भी दी गई। इसके बावजूद 24 अप्रैल 2023 को 79 हजार 320 रुपये का बिल बनाकर भेज दिया। आयोग के अध्यक्ष व न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह राजपूत की पीठ ने मेघराज के बिल को समाप्त करते हुए 50 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति व 10 हजार रुपये वाद व्यय के एक्सईएन प्रथम व एसडीओ गभाना के वेतन से 30 दिन के अंदर वसूल किए जाएं।
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