फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   ban on factory sealing, order to reopens it

कारखानों की सीलिंग पर रोक, सील कारखानों को खोलने का आदेश

Tue, 03 Nov 2020 01:38 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2020 01:38 AM IST
विज्ञापन
ban on factory sealing, order to reopens it
मंडलायुक्त जीएस प्रियदर्शी ने 9 नवंबर 2020 तक शहर में कारखानों की सीलिंग पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सील किए गए दोनों कारखानों को खोलने का आदेश कर दिया है।
विज्ञापन

मंडलायुक्त से बातचीत के बाद सांसद सतीश कुमार गौतम ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मंडलायुक्त कार्यालय में 9 नवंबर 2020 को उद्यमियों एवं अधिकारियों की बैठक होगी। उसमें इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी और आगे का निर्णय लिया जाएगा। सांसद सतीश गौतम ने बताया कि मंडलायुक्त ने एडीए उपाध्यक्ष को 9 नवंबर तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। शक्तिनगर एवं आगरा रोड में कारखाने सील होने के बाद से ही उद्यमी एवं नेता अधिकारियों पर दबाव बना रहे थे।
विज्ञापन

उद्योग बचाओ मंच की रघुनाथ पैलेस में आयोजित बैठक में सांसद को मंडलायुक्त एवं शहर क्षेत्र के विधायक को एडीए वीसी से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एडीए वीसी की तबियत खराब होने के कारण विधायक संजीव राजा शाम में मिले। उनका कहना है कि बैठक बहुत सकारात्मक रही। सांसद सतीश गौतम ने जनप्रतिनिधियों के साथ मंडलायुक्त से फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि कल तक सील कारखाने खुल जाएंगी। उन्होंने कहा कि पुराने शहर को मिश्रित आबादी वाले शहर में शामिल कराएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

- सीलिंग की कार्रवाई एडीए द्वारा की जाती है। सांसद और व्यापारियों की भावनाओं को देखते और उनका मान रखते हुए कानून के दायरे में रहते हुए जो भी उचित प्रावधान होगा। उसके तहत व्यापारियों को राहत दी जाएगी। इस संबंध में एडीए वीसी से वार्ता की जाएगी।
- जीएस प्रियदर्शी, मंडलायुक्त
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed